जालंधर(द स्टैलर न्यूज़)। ज़िले के अनुसूचित जातियों के साथ सबंधित विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम का लाभ मिलना यकीनी बनाया जाये ताकि इस वर्ग से सम्बन्धित विद्यार्थी बिना किसी रुकावट के उच्च शिक्षा हासिल कर सकें। यह विचार अतिरिक्त उपायुक्त (जनरल) अमरजीत बैंस ने आज यहां ज़िला प्रशासकीयकंपलैक्स में सम्बन्धित विभागों के आधिकारियों और अलग-अलग स्कूलों /कालेजों के नुमायंदों के साथ मीटिंग की अध्यक्षता करते किया। उन्होंने बताया कि इस स्कीम अधीन राज्य के अनुसूचित जाति के विद्यार्थी, जिन के माता-पिता की सालाना आमदन 2.50 लाख रुपए से कम है, दसवीं के बाद अलग -अलग पाठ्यक्रमों के लिए पंजाब और पंजाब से बाहर स्थित शिक्षण संस्थाओं में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए वज़ीफ़े के योग्य हैं।
उन्होंने तहसीलदारों को विद्यार्थियों के माँ बाप की सालाना आमदन से सम्बन्धित सर्टिफिकेट पहल के आधार पर बनाने के लिए कहा ताकि वज़ीफ़े के लिए बिना किसी देरी ये दस्तावेज प्राप्त हो सके। श्री बैंस ने इस मौके उन कालेजों, जिन की तरफ से साल 2015 में सरकार की तरफ से भेजे फंड प्राप्त करने के बावजूद विद्यार्थियों से भी फीस जमा करवाई थी, को 30 सितम्बर तक विद्यार्थियों की तरफ से जमा करवाई गई राशि वापस करने के निर्देश दिए और कहा कि ऐसा न करन की सूरत में ऐसे कालेज ख़िलाफ़ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
उन्होंने आगे बताया कि अनुसूचित जाति के योग्य विद्यार्थियों से फ्रीशिप कार्ड के लिए आनलाइन अर्ज़ियां प्राप्त करने के लिए विभाग की वैबसाईट www.scholarships.punjab.gov.in पर डा. अम्बेडकर स्कालरशिप पोर्टल 31 अगस्त 2021 से शुरू हो गया है। विद्यार्थियों के लिए फ्रीशिप कार्ड के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख़ 30.09.2021 है जबकि तहसील सामाजिक न्याय व अधिकारिता अधिकारी की तरफ से फ्रीशिप कार्ड वैरीफाई करके आनलाइन जारी करने की आखिरी तारीख़ 08.10.2021 है। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने अनुसूचित जाति के योग्य विद्यार्थियों को इस स्कीम का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील भी की। मीटिंग में अन्यों के अलावा एस.डी.एम. हरप्रीत सिंह अटवाल, ज़िला भलाई अफ़सर लखविन्दर सिंह, तहसील भलाई अफ़सर सरबजीत कौर और स्कूलों /कालेजों के नुमाइंदे और विद्यार्थी मौजूद थे।