काजल के हत्यारे पति सन्नी व उसके चचेरे भाई सन्नी को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पाए गए पति व उसके चचेरे भाई को माननीय अदालत ने उम्रकैद और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीलम अरोड़ा ग्रेड-1 की अदालत ने जा के आदेश जारी किए तथा जुर्माना न देने की सूरत में 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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जानकारी अनुसार 21 अप्रैल 2019 को थाना माहिलपुर के एएसआई दलजीत कुमार को दिए बयान में मृतका काजल की माता राजकुमारी पत्नी कुलविंदर सिंह निवासी गांव कहारपुर ने बताया था कि उसकी बेटी काजल की शादी करीब तीन वर्ष पहले सन्नी पुत्र सरवन राम निवासी बहराम नजदीक रेलवे स्टेशन हाल निवासी गांव घुमियाला के साथ हुई थी। सन्नी शादी के बाद से ही काजल के साथ मारपीट करता था तथा उसे बार-बार समझाने के बावजूद वह नहीं हटा था। काजल ने कई बार उसकी शिकायत भी की थी कि वह शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता है। 19 अप्रैल को वह एक बार फिर अपने दामाद सन्नी को समझाने के लिए अपनी बेटी के पास गई थी। रात को सन्नी और उसका चचेरा भाई सन्नी पुत्र गुरमीत सिह निवासी बीडीओ कलोनी हाल निवासी गांव भारटा थाना माहिलपुर के साथ नशे की हालत में घर में दाखिल हो गए।

घर में प्रवेश करते ही दोनों ने काजल के साथ झगड़ा शुरु कर दिया जिनको समझाया गया मगर रात करीब चार बजे काजल के पति सन्नी जिसके हाथ में बेलन पकड़ा था ने आते ही काजल के सिर पर बेलण से बार करना शुरु कर दिया और एक साथ कई बार किए यही नही काजल की आंखों पर भी वार किए उसी समय कमरे में सन्नी के चाचा का लडक़ा सन्नी जिसके हाथ में लोहे की राड पकड़ी थी ने काजल को वालों से पकड़ कर जमीन पर पटका कर मारा, और लोहे की राड़ से हमला कर दिया। काजल बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। राजकुमारी ने बताया कि उसने तुरंत एंबुलैंस को फोन किया तो काजल को सरकारी अस्पताल माहिलपुर ले गए, जहां पर डाक्टरों ने उसकी हालत को देखते हुए होशियारपुर रैफर कर दिया था। यहां पर भी उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे चंडीगढ़ रैफर कर दिया गया था। जहां 5 मई 2019 को इलाज दौरान काजल की मौत हो गई थी। पुलिस ने राजकुमारी के बयान पर कार्रवाई करते हुए तुरंत सन्नी और उसके चचेरे भाई सन्नी को मारपीट दौरान बरते गए बेलन और लोहे की राड़ सहित काबू करके मामला दर्ज कर लिया था। आज वीरवार को माननीय अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों को उक्त सजा के आदेश दिए।

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