शिमला (द स्टैलर न्यूज़)। हिमाचल प्रदेश के किसान अब दोबारा बोरवेल लगवा सकेंगे। राज्य में 22 अक्तूबर 2018 के बाद बोरवेल नहीं लग रहे थे। हाईकोर्ट ने ग्राउंड वाटर रेगुलेशन, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत बनाए गए नियमों और नीतियों का अवलोकन करने के आदेश विभाग को दिए थे। इनका अध्ययन करने के बाद विभाग ने इन नियमों में संशोधन किया है। अब दोबारा से किसानों को बोरवेल लगाने की सुविधा दे दी गई है। प्रदेश ग्राउंड वॉटर अथारिटी ने 16 अगस्त 2021 से इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
अब किसान सालभर में कभी भी आवेदन कर सकते हैं। पूर्व में किसान ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते थे। लेकिन अब महज ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे। वहीं गत वर्ष जिन भी किसानों ने ऑफलाइन आवेदन किया है, उन्हें भी जमा की हुई राशि वापस की जाएगी और उन्हें भी दोबारा ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान एचपीआईपीएच की वेबसाइट पर जाकर अमरजिन डॉट कॉम ऑप्शन पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।