होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। श्रीमती सरस्वती देवी मेमोरियल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से भारत सरकार की स्कीम नई-रौशनी (अल्पसंख्यक महिलायों में नेतृत्व विकास प्रशिक्षण) अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालयों के तहत हैंडहोल्डिंग की मीटिंग गाँव मरनायिया और गाँव तनुली, जिला होशियारपुर में की गई, जिसमें प्रोजेक्ट इंचार्ज पूजा शर्मा ने महिलायों के विरुद्ध हिंसा, जिसमें चाहे घरेलू हिंसा हो या किसी प्रकार की बाहरी हिंसा, शारीरिक या मानसिक प्रताडऩा, महिलाओं का यौन उत्पीडऩ या किसी भी प्रकार का शारीरिक शोषण आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि मौजूदा कानूनी प्रावधानों जैसे, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडऩ (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष)अधिनियम, 2013 और भारतीय दंड संहिता की धारा 354A, 354B, 354C और 354D का अनुपूरक हो सकते हैं और उन्हें पूर्णता प्रदान कर सकते हैं, ये सभी कानून यौन प्रताडऩा और दर्शनरति तथा पीछा करने जैसे दुव्र्यवहार के अन्य स्वरूपों से सम्बंधित हैं। हालांकि ये कानून तभी प्रभावी हो सकते हैं, जब महिलाएं आगे आएं और दोषियों के खिलाफ मामले दर्ज कराएं, जो कभी कभार ही होता है। इस तरह, आमतौर पर बदनामी के डर से काफी बड़ी संख्या में ऐसे मामले दर्ज ही नहीं हो पाते ढ्ढ इस मोके पर सरपंच प्रीतम कौर, दविंदर कौर, कमलजीत कौर, बलविंदर कौर, अजमेर कौर, दलजिंदर कौर, बलबीर कौर आदि उपस्थित थे।