रेत के ग़ैर-कानूनी खनन की जानकारी दो और 25000 रुपए इनाम पाओ, मुख्यमंत्री द्वारा डिप्टी कमिशनरों को पहलकदमी शुरू करने के आदेश

चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। यह यकीनी बनाने के मकसद से कि रेत की ग़ैर-कानूनी माइनिंग पर प्रभावशाली ढंग से नकेल डाली जा सके और रेत की कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित 5.50 प्रति क्यूबिक फुट पर स्थिर रहें, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज सम्बन्धित ज़िला प्रशासनों को खनन वाले स्थानों पर सख़्त निगरानी रखने के आदेश दिए हैं। उन्होंने डिप्टी कमिशनरों को इस सम्बन्ध में नियमों की किसी भी उल्लंघन के बारे वीडिओ या किसी अन्य रूप में सबूत देने के लिए 25000 रुपए के इनाम का ऐलान करने के लिए भी कहा।

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डिप्टी कमिशनरों और एसएसपीज़ के साथ मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हरेक माइनिंग साइट से अंतिम मंजिल तक की दूरी की दरें सम्बन्धित डिप्टी कमिशनर द्वारा तय की जाएंगी। इसके इलावा मुख्यमंत्री ने यह भी यकीनी बनाने के आदेश दिए कि यदि किसी भी गाँव की पंचायत रेत की माँग करती है तो उसे यह माइनिंग वाले स्थानों से ही मुफ़्त मुहैया करवाई जाये। चन्नी ने कहा कि रेत की ढुलाई करने वाली ट्रालियों से कोई चार्ज न लिया जाये और सिर्फ़ ट्रकों से 5.50 प्रति क्यूबिक फुट चार्ज किया जाये। इसी तरह मुख्यमंत्री ने कानूनी साईटों की संख्या बढ़ाने और पहले बंद की साईटों को चालू करने पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने इस सम्बन्धी लुधियाना, जालंधर, होशियारपुर, मोहाली और रोपड़ जिलों की तरफ से किये जा रहे प्रयासोें की सराहना की। सिवल और पुलिस प्रशासन के दरमियान तालमेल पर ज़ोर देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सम्बन्ध में किसी भी तरह की राजनैतिक दखलअन्दाज़ी बरदाश्त नहीं की जायेगी क्योंकि वह रेत की ग़ैर-कानूनी माइनिंग में शामिल दोषियों के खि़लाफ़ सख़्त कार्यवाही करने के लिए दृढ़ हैं।

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