वैक्सीन, मैडिकल उपकरणों, दवाईयों के निर्माण से संबंधित कच्चे व तैयार माल की मूवमेंट पर नहीं होगी रोक: अपनीत रियात

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिला मजिस्ट्रेट अपनीत रियात ने कोविड-19 के बढ़ रहे खतरे के मद्देनजर धारा 144 के अंतर्गत जारी आदेशों के अंतर्गत जिले में लगाई गई पाबंदियों से कुछ जरुरी सेवाओं को छूट के आदेश जारी किए है। जारी आदेश में उन्होंने बताया कि जिले में वैक्सीन व मैडिकल उपकरणों, डायगनास्टिक टैस्टिंग किटों सहित फार्मास्यूटिकल दवाईयों के निर्माण से संबंधित कच्चे माल, तैयार माल के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

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जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जरुरी सेवाओं की श्रेणी में अंतर्गत वैध कंपनी का पहचान पत्र दिखाने पर टैलीकाम सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडरों व आप्टीकल फाइबर मैंटेनेंस से जुड़े स्टाफ सदस्यों, फील्ड इंजीनियरों की मूवमेंट पर कोई पाबंदी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान कोविड से बचाव संबंधी मास्क पहनने व 6 फुट की दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।   

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