होशियारपुर, (द स्टैलर न्यूज़)। डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी अपनीत रियात ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 10 फरवरी 2022 से 07 मार्च 2022 तक एग्जि़ट पोल पर पाबंदी लगाई है। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 ए के प्रावधानों के अनुसार 10 फरवरी 2022 को सुबह 7 बजे से लेकर तारीख 07 मार्च, 2022 शाम 6:30 बजे तक कोई भी एग्जिट पोल नहीं किया जा सकता और न ही कोई प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य किसी भी संचार माध्यम पर एग्जि़ट पोल को दिखाया जा सकता है।
जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 28 जनवरी 2022 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार चुनाव वाले क्षेत्रों में चुनाव से 48 घंटे पहले कोई भी इलेक्ट्रानिक मीडिया किसी भी एग्जिट पोल के परिणाम या सर्वेक्षण को नहीं दिखा सकेगा। उन्होंने बताया कि जिले के वोटरों को जागरुक होकर मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि वे अपने वोट के अधिकार का जरुर प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि जिले में 20 फरवरी 2022 को मतदान सुबह 8 बजे से सांय 6 बजे तक होगा और वोटों की गिनती 10 मार्च 2022 को सुबह 8 बजे से होगी शुरु।