हमीरपुर (द स्टैलर न्यूज़): हिमाचल प्रदेश सरकार ने दुकानें खुलने व बंद करने का समय निर्धारित किया है। सरकार ने धर्मशाला व शिमला को छोड़ कर अन्य जिलों के लिए दुकानों के खुलने का समय सुबह 9 बजे निर्धारित किया है। वहीं दुकानें बंद होने का समय 8 बजे निर्धारित किया है।
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1969 की धारा-9 के प्रावधान के अंतर्गत सरकार ने प्रदेश में स्थित दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खुलने और बंद होने का समय तय कर दिया है। उन्होंने कहा कि शिमला और धर्मशाला नगर निगम और मनाली नगर परिषद की परिधि के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में दुकानों के खुलने का समय सुबह 9 बजे और बंद होने का समय रात्रि 8 बजे रखा गया है। इसके अतिरिक्त शिमला और धर्मशाला नगर निगम और मनाली नगर परिषद में दुकानें सुबह 9 बजे खोली जाएंगी और रात्रि 9.30 बजे बंद की जाएंगी।