पुलिस ने सी.आई.ए. कार्यालय पर ग्रनेड हमला करने वाले आतंकवादी गिरोह का किया पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार

चंडीगढ़/एसबीएस नगर(द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब पुलिस ने हरविन्दर सिंह उर्फ रिन्दा की तरफ से चलाए जा रहे पाक आधारित आतंकवादी गिरोह का पर्दाफाश करते तीन हुये दोषियों को गिरफ्तार करके सी.आई.ए कार्यालय नवांशहर पर हुए हैंड ग्रनेड हमले की गुत्थी सुलझा ली है। यह जानकारी डी.जी.पी. पंजाब वी.के. भावरा ने सोमवार को दी। जि़क्रयोग्य है कि 7 और 8 नवंबर, 2021 के बीच की रात को कुछ अज्ञात व्यक्तियों की तरफ से पुलिस कर्मियों को मारने के इरादे से सी.आई.ए कार्यालय नवांशहर में हैंड ग्रनेड फैंका गया था लिहाज़ा, सी.आई.ए कार्यालय में मौजूद पुलिस कर्मी हमले के दौरान बाल-बाल बच गए थे। गिरफ्तार किये व्यक्तियों की पहचान नवांशहर के गाँव बैंस के रहने वाले मनीष कुमार उर्फ मनी उर्फ बाबा, जि़ला जालंधर के गुराइया के गाँव अट्टा के निवासी रमनदीप सिंह उर्फ जक्खू और एसबीएस नगर के गाँव साहलों निवासी प्रदीप सिंह उर्फ भट्टी के तौर पर हुई है। पुलिस ने मुलजिमों से एक जिंदा हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया है। डीजीपी वी.के भावरा ने कहा कि व्यापक और निरंतर जांच के बाद काउन्टर इंटेलिजेंस विंग और एसबीएस नगर पुलिस ने इस हमले में शामिल तीन दोषियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है।

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डीजीपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान रमनदीप ने कबूला कि उसने हरविन्दर सिंह उर्फ रिन्दा के निर्देशों पर मनीष के साथ मिलकर नवांशहर सी.आई.ए कार्यालय पर हैंड ग्रेनेड फेंका था, जबकि रिन्दा के इशारे पर ही रमनदीप ने लुधियाना-फिऱोज़पुर रोड़ के बीच वाले किसी टिकाने से दो हैंड ग्रेनेड प्राप्त किये थे। एस.एस.पी. एस.बी.एस. नगर सन्दीप कुमार ने बताया कि रमनदीप के खुलासे के मुताबिक एक हैंड ग्रेनेड नवांशहर में हमले को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया गया जबकि उसके जैसा ही दूसरा जिंदा पी-80 हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि हरविन्दर उर्फ रिन्दा ने इस हमले को अंजाम देने के लिए रमनदीप के साथ 4लाख रुपए में सौदा किया था।

जि़क्रयोग्य है कि पंजाब, चण्डीगढ़, महाराष्ट्र और हरियाणा में सक्रिय गैंगस्टर हरविन्दर सिंह उर्फ रिन्दा एक हिस्ट्रीशीटर है और पंजाब पुलिस को कत्ल, कंट्रैक्ट कीलिंग, डकैती, फिरौती और स्नैचिंग जैसे घृणित अपराधों में वांछित है। बताने योग्य है कि पुलिस की तरफ से इस मामले में हरविन्दर सिंह उर्फ रिन्दा को भी मुलजिम के तौर पर नामज़द किया गया है और 8 नवंबर, 2021 की एफआईआर में गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम एक्ट की धाराएं 13 /16 /17 /18 /18 -बी/20 शामिल की गई हैं जबकि पहले यह मामला विस्फोटक पदार्थ एक्ट की धारा 3, 4 और 5 और आई.पी.सी. की धाराओं 307, 427 और 120-बी के अंतर्गत थाना सिटी नवांशहर में दर्ज किया गया था।  

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