महाराष्ट्र(द स्टैलर न्यूज़)। देश में पिछले कई सालों से बच्चों का पाउडर बेचने वाली कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड को बहुत बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र सरकार ने जॉनसन बेबी पाउडर के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है। ऐसे में कंपनी अब मार्केट में अपने बेबी पाउडर प्रोडक्ट्स नहीं बेच पाएंगी। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशनने मुंबई और मुलुंड में जॉनसन बेबी पाउडर की मैन्यूफैक्चरिंग और सेल दोनों पर ही रोक लगा दी गई है। ध्यान देने वाली बात ये है कि महाराष्ट्र एफडीए ने मुंबई, मुलुंड, पुणे और नासिक से जॉनसन बेबी पाउडर के कई सैंपल मंगवाए थे। इस सभी सैंपल्स की जांच की गई जिसमें मुंबई और मुलुंड के सैंपल्स टैस्ट में फेल हो गए। एफडीए की जांच में जॉनसन बेबी पाउडर के सैंपल फेल होने के बाद कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। एफडीए ने अपनी जांच में पाया कि इस पाउडर में कई ऐसी चीजें मिली हैं जिससे छोटे बच्चों की स्किन को नुकसान पहुंच सकता है। इसके साथ ही कंपनी को प्रोडक्ट वापस लेने का आदेश दिया गया है और कंपनी के लाइसेंस को भी कैंसिल कर दिया है।
एफडीए ने यह कार्रवाई ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट, 1940 के तहत की है। जॉनसन बेबी के पाउडर में पीएच वैल्यू मानक के अनुसार नहीं पाए गए हैं। एफडीए ने मुंबई, मुलुंड, पुणे और नासिक से जॉनसन बेबी पाउडर के सैंपल को कोलकाता के लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा था जिसकी रिपोर्ट अब आई है। इस टेस्ट में पाउडर में पीएच वैल्यू मानक के मुताबिक नहीं पाएं गए हैं। इसके बाद से एफडीए ने जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया और मार्केट से प्रोडक्ट को हटाने का आदेश दिया है।
अमेरिकी फर्म कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर की डिमांड भारत में बहुत ज्यादा रही है। कंपनी बेबी पाउडर के साथ-साथ ऑयल, सोप, शैंपू आदि जैसे कई बेबी प्रोडक्ट्स बेंचती हैं। पिछले कुछ समय में कंपनी के ऊपर कई तरह के केस पूरी दुनिया में हुए हैं। कंपनी पर आरोप लगा है कि इसके इस्तेमाल से कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी हो सकती है। कंपनी ने पिछले महीने यह ऐलान कर दिया था कि वह साल 2023 से टैल्कम पाउडर को बेचना बंद कर देगी।