होशियारपुर, (द स्टैलर न्यूज़)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश -कम- चेयरमैन ज़िला कानूनी सेवाएं अथारिटी दिलबाग सिंह जौहल के निर्देशों पर 11 फरवरी 2023 को ज़िले में इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जानकारी देते हुए सचिव ज़िला कानूनी सेवाएं अथारिटी अपराजिता जोशी ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल, किराया, एमएसीटी, क्रिमिनल कंपाउंडेबल, माल, ट्रैफिक चालान, 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, पारिवारिक विवाद, लेबर, बैंक, टेलीकॉम कंपनियों से संबंधित और अन्य मामलों का निपटारा करवाने सबंधी केस रखे जाएंगे और इस लोक अदालत में लंबित और पूर्व मुकदमेबाजी के मामले भी निपटारे के लिए रखे जा सकते हैं।
अपराजिता जोशी ने लोगों से अधिक से अधिक लोक अदालतों में केस करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे समय और धन की बचत होती है और इन लोक अदालतों के निर्णय को दीवानी डिक्री के रूप में मान्यता प्राप्त है। सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने न्यायालयों में अदा किए गए ट्रैफिक चालान के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि जिस व्यक्ति का ट्रैफिक चालान न्यायालय में दर्ज किया गया है, तो वह 11 फरवरी 2023 की राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे जाने की जानकारी ecourts.gov.in की वेबसाइट पर जाकर अपने राज्य और जिले का नाम दर्ज करने के बाद पार्टी का नाम और चालान नंबर लिखने पर उसे यह जानकारी मिल जाएगी कि ट्रैफिक चालान किस कोर्ट में है।