होशियारपुर(द स्टैलर न्यूज़)रिपोर्ट: गुरजीत सोनू। जिला मैजिस्ट्रेट-कम-जिलाधीश विपुल उज्जवल ने जिला होशियारपुर में पड़ते नगर पंचायत माहिलपुर की होने वाली जनरल चुनावों दौरान नगर पंचायत माहिलपुर की हद में किसी भी किस्म की लाईसैंसी असला, हथियार, फिस्फोटक सामग्री, किरपान, किरच, भाले, टोके, चाकू आदि को उठाने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है।
अमन और शांति बरकरार रखने के लिए जारी निर्देशानुसार जिला मैजिस्ट्रेट ने नगर पंचायत माहिलपुर की हद में पड़ते असला लाईसैंस धारकों को यह भी आदेश दिए है
कि वह अपने हर किस्म के लाईसैंसी हथियार अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या असला डीलरों के पास जमा करवाए। यह निर्देश आर्मी परसोनल, पैरा मिल्ट्री फोर्स, पुलिस कर्मचारियों व बैंक सुरक्षा गार्ड ऊपर लागू नहीं होगा। जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जाबता फौजदारी 1973 की धारा 144 अधीन मिले अधिकारों का प्रयोग करते जारी किया यह निर्देश 15 से 20 दिसंबर तक लागू रहेगा।