जिला मजिस्ट्रेट ने दशहरे के दिन दशहरा ग्राउंड के आस-पास ड्रोन कैमरा चलाने व उड़ाने पर लगाई पाबंदी

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़): जिला मजिस्ट्रेट होशियारपुर कोमल मित्तल ने फौजदारी संहिता संघ 1973 (1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए दशहरा ग्राउंड होशियारपुर के आस-पास 24 अक्टूबर 2023 (दशहरा) को ड्रोन कैमरा चलाने/उड़ाने पर पाबंदी लगाई है। जारी आदेश में कहा गया है कि एस.एस.पी होशियारपुर की ओर से पत्र के माध्यम से प्रार्थना की गई है कि 24 अक्टूबर को जिला होशियारपुर में दशहरे का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाना है, जिसमें मुख्य मंत्री पंजाब विशेष तौर पर पधार रहे हैं।

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इस दौरान शहर में मनाए जाने वाले दशहरे में जनता का काफी इक् होता है। हिमाचल प्रदेश व आस-पास के जिलों के काफी लोग इस दशहरे के त्यौहार को देखने के लिए आते हैं। इस लिए सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए जिला होशियारपुर में प्राइवेट संस्थानों की ओर से बिना मंजूरी के ड्रोन कैमरा चलाने पर पाबंदी लगाने संबंधी आदेश जारी किए जाएं।

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