
हरियाणा (द स्टैलर न्यूज़)। हरियाणा के यमुनानगर से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर है। यहां एक मां ने अपने नाबालिक बेटे से अवैध संबंध बनाए थे। पीडि़त की सौतेली मां की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में 15 महीने 18 दिन तक चला और अदालत ने महिला को अंतिम सांस तक कैद की सजा सुनाई है। महिला ने बेटे से संबंध बनाने की बात स्वीकार की थी। जिले में पहली बार अवैध संबंधों के कारण मां को सजा हुई है। थाना छप्पर पुलिस ने एसपी कार्यालय से प्राप्त पीडि़त की सौतेली मां की शिकायत के आधार पर 31 मार्च 2022 को विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। शिकायकर्ता ने तलाकशुदा व्यक्ति से शादी की थी। पति के पास एक बेटा व एक बेटी थे।

छप्पर थाना के अंतर्गत आने वाले एक गांव की महिला ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि 13 जनवरी 2011 को उसके पति का महिला के साथ तलाक हो गया था। उस समय दोनों का छह साल का एक बेटा व पांच साल की बेटी थी। महिला ने लिखकर दिया था कि तलाक के बाद वह न तो बच्चों को अपने साथ रखेगी और न ही पति की जायदाद में से कोई हिस्सा लेगी। जानकारी के अनुसार पहली मां उसे अपने घर ले गई, जहां उसे नशीली चीज पिलाकर गलत हरकतें की गई। पहली मां के घरवालों ने भी उसके साथ गलत काम किया। जिसकी वीडियो क्लिप बना ली। इसके आधार पर उसे ब्लैकमेल किया। अपने पिता से रुपये और जमीन देने के लिए कहा गया। जगाधरी में शपथपत्र बनवा लिए। जिसमें बेटे को साथ रखने व पहले पति को इस बारे में कोई एतराज न होने की बात लिखी हुई थी। पुलिस ने ऑडियो, विडियो क्लिप और शिकायत के आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।












