Saturday, October 24, 2026
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5 फरवरी तक प्रत्येक प्री-नर्सरी प्ले वे स्कूल की रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य: जिला प्रोग्राम अधिकारी

गुरदासपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिला प्रोग्राम अधिकारी जसमीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्री-नर्सरी प्ले वे स्कूलों की रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग के गुरदासपुर स्थित दफ्तर द्वारा पहले भी दिनांक 3 जनवरी 2025 को समस्त प्री-नर्सरी और प्ले वे स्कूलों को रजिस्टर्ड कराने के लिए अवगत कराया जा चुका है, जिसके बाद जिला गुरदासपुर के अधिकांश प्री-नर्सरी प्ले वे स्कूलों द्वारा आवेदन कर दिया गया है। जिला प्रोग्राम अधिकारी जसमीत कौर ने कहा कि गुरदासपुर जिले में निजी संस्थान, जो 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा (प्ले वे स्कूल) के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।

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उन्होंने सभी ऐसे प्री-नर्सरी प्ले वे स्कूलों से अपील करते हुए कहा कि रजिस्ट्रेशन के लिए कार्यालय जिला प्रोग्राम अधिकारी, कमरा नंबर 218/219, ब्लॉक ए, जिला प्रशासनिक परिसर, गुरदासपुर पर तुरंत संपर्क करें। उन्होंने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि यदि प्री-नर्सरी प्ले वे स्कूलों द्वारा दिनांक 05 फरवरी 2025 तक रजिस्ट्रेशन संबंधित आवेदन नहीं किया गया, तो विभाग द्वारा ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के नंबर 9646688099, 8054710009 पर संपर्क किया जा सकता है।

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