-आरोपी दसूहा में केदारनाथ मैहंगी मैमोरियल अस्पताल का है संचालक- होशियारपुर। थाना सिटी पुलिस ने दसूहा के केदारनाथ मैहंगी मैमोरियल अस्पताल के डा. रजिंदर पाल मैहंगी को धोखे में रखकर जमीन बेचने के आरोप में धारा 420 आई.पी.सी. के तहत नामजद किया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरु कर दी है। जानकारी अनुसार 13 नवंबर 2015 को पुलिस को दी शिकायत में मनीष गुप्ता पुत्र यशपाल गुप्ता निवासी शालीमार नगर ने बताया था कि उन्होंने डा. राजिंदरपाल मैहंगी पुत्र केदार नाथ (केदारनाथ मैहंगी मैमोरियल अस्पताल दसूहा) व किरन मैहंगी से 20 मरले (एक कनाल) का प्लाट जोकि बस्सी ख्वाजू में पड़ता है का सौदा एक करोड़ 97 लाख रुपये में किया था। उन्होंने बताया कि तिथि 27 मार्च 2012 को इसका ब्याना किया था व अलग-अलग समय में डा. राजिंदरपाल मैहंगी को एक करोड़ 10 लाख रुपये दिए थे तथा करार अनुसार रजिस्ट्री दो तिथियां 15 जनवरी 2013 व 15 अप्रैल 2013 तय की गई थी। मनीष गुप्ता ने बताया कि रजिस्ट्री का समय नजदीक आता देख डा. राजिंदरपाल मैहंगी ने बहानेबाजी शुरु कर दी तथा बहुत जोर देने पर 26 फरवरी 2013 को 20 मरले के प्लाट में से 10 मरले की रजिस्ट्री करवा दी तथा शेष प्लाट की रजिस्ट्री बाद में करवाने को कहा। परन्तु राजिस्ट्री की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2013 को डाक्टर ने रजिस्ट्री करने से इंकार कर दिया। परन्तु जब बाद में इस प्लाट संबंधी छानबीन की गई तो पता चला कि इस प्लाट पर अदालत द्वारा स्टेटस-को किया गया है और 2011 से इस प्लाट को लेकर डाक्टर व उसके भाईयों में अदालत में केस चल रहा था। मगर प्लाट का सौदा करते समय डाक्टर ने उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी तथा उन्हें अंधेरे में रखते हुए प्लाट का सौदा कर दिया था। मनीष गुप्ता ने बताया कि खुद को ठगा हुआ देख उन्होंने इसकी शिकायत जिला पुलिस प्रमुख को दी थी। एस.सी.पी. ने इसकी जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंपी। आर्थिक अपराध शाखा ने तफ्तीफ में पाया कि डाक्टर ने जानबूझ कर तथ्यों को छिपाकर प्लाट का सौदा किया और मनीष गुप्ता को आर्थिक व मानसिक तौर पर धोखा दिया। इस उपरांत पुलिस ने डी.ए. लीगल से इस संबंधी सलाह लेते हुए थाना सिटी को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने की सिफारिश की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी के आरोप में डा. राजिदरपाल मैहंगी (केदारनाथ मैहंगी मैमोरियल अस्पताल, दसूहा) के खिलाफ एफ.आई.आर. नंबर 0026 तिथि 30/3/2016, 420 आई.पी.सी. के तहत मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरु कर दी है।
धोखाधड़ी के आरोप में दसूहा के डा. राजिंदरपाल मैहंगी नामजद
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