होशियारपुर(द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब कैबिनेट द्वारा पदोन्नतियों के समय आरक्षण लागू करना जनरल वर्ग से धक्केशाही है। जनरल कैटागरी वेल्फेयर पंजाब के चीफ ऑर्गेनाइजऱ श्याम लाल शर्मा ने कहा कि जब सीधी भर्ती के समय 25 प्रतिशत से ज्यादा नौकरियां अनुसूचित जाति वर्ग को दी जा रही हैं तो फिर पदोन्नतियों के समय आरक्षण की क्या जरूरत है। पड़ोसी राज्य हरियाणा में सिर्फ दर्जा सी और बी में पदान्नति के समय आरक्षण दिया जा रहा है।
जबकि पंजाब में दर्जा ए और बी में भी 14 प्रतिशत आरक्षण दोबारा लागू कर दिया गया है। भारत सरकार के दफ्तरों में दर्जा ए से दर्जा ए में पदोन्नतियों के समय आरक्षण नहीं है, जबकि पंजाब में हर काडर में हैंड ऑफ डिपार्टमेंट तक आरक्षण दिया जाता है। पंजाब सरकार द्वारा यह फैसला कथित दलित मंत्रियों के दबाव तले किया गया है। इस फैसले से क्रिमिलेयर को लाभ होगा और अनुसूचित जाति वर्ग के गरीबों का इस फैसले से कोई संबंदग नहीं है।
क्योंकि कुछ ही परिवार दोबारा आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। शर्मा ने बताया कि वह पंजाब सरकार द्वारा दोबारा तैयार किए रिजर्वेशन एक्ट के खिलाफ वापिस पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करेंगे और किसी भी हालत में दोबारा आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा।