हमीरपुर(द स्टैलर न्यूज़),रिपोर्ट:रजनीश शर्मा। हमीरपुर जिला के बडसर उपमंडल के एक सरकारी स्कूल में छात्रा के साथ यौन उत्पीडऩ के मामले में शिक्षा विभाग ने आरोपी अध्यापक को नौकरी से निलबिंत कर दिया है। आरोपी के खिलाफ बड़सर थाने में पहले ही एक एफ.आइ.आर 15 सितंबर को दर्ज है लेकिन आरोपी हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत ले आने के कारण वह गिरफ्तार न हो सका।
शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) हमीरपुर देश राज बरवाल ने पुष्टि की है कि आरोपी अध्यापक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाते हुए निलबिंत कर दिया है। 1965 के रूलज़ 19 (1) के तहत यह कार्रवाई शिक्षा विभाग द्वारा की गई है। आरोपी पर स्कूल की दसवीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा है।
-स्कूल व पीडि़ता की गोपनीयता उजागर करने वाले पत्रकार व संपादक पर होगी कानूनी कार्रवाई
उधर कुछ समाचार पत्रों में पीडि़़त के स्कूल की पहचान उजागर करने व पॉक्सो एक्ट के तहत गोपनीयता न रखने पर स्कूल प्रबंधन ने एक शिकायत पत्र पुलिस थाना बडसर को सौंपा है। जिसमें कथित पत्रकार एवं संपादक के खिलाफ एफ.आइ.आर. दर्ज करने की मांग की गई है। स्कूल प्रिंसीपल का कहना है कि घटना स्थल पीडि़ता के स्कूल को भी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। सूत्रों के अनुसार शिकायत के बाद एस.एच.ओ. बडसर ने बयान दर्ज करने के लिए स्कूल का दौरा किया। इस बारे में शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) हमीरपुर देश राज बरवाल का कहना है कि समाचार पत्रों में उनके हवाले से क्या छपा है, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।