होशियारपुर, 24 अगस्त: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पूनम आर. जोशी की अदालत ने चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में पाए गए दोषि को 10 साल की कैद व 1 लाख जुर्माने की सजा के आदेश जारी किए हैं। जुर्माना न देने की सूरत में एक साल की ओर सजा काटनी होगी। जानकारी अनुसार इस संबंध में 20 मई 2014 पुलिस चौंकी सैला में तैनात ए.एस.आई. बलविंदर पाल फोन पर सूचना मिली कि एक नाबालिग बच्ची को माहिलपुर सरकारी अस्पताल लाया गया है तथा उसके साथ किसी ने दुष्कर्म किया है। जब वह अस्पताल पहुंचे तो लड़की के पिता ने बताया कि आज जब वह घर में परिवार के साथ सो रह्वहे थे तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी घर में नहीं है। र्ताश करने पर उनकी बेटी पास के खेतों में पड़ी मिली। जिसे वे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। उन्होंने बॄाया कि डाक्टरी जांच में दुष्कर्म की पुष्टि की गई है। पुलिस ने बयान पर कर्रावाई करते हुए शक के आधार पर उनके पड़ोसी मुरारी पुत्र पाल निवासी बसंत नगर थाना अवैती जिला बदांयू (उत्तर प्रदेश) हाल निवासी गांव बिहड़ा थाना माहिलपुर से जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। उसने बताया कि वह नशे की हालत में था और वह लड़की को घर से उठाकर पास के खेतों में ले गया था। जहां पर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रोटैक्शन ऑफ चिल्ड्रन फराम सेक्सूयल एक्ट के तहत मामला दर्ष कर लिया था। अदालत ने मामले की सुनवाई उपरांत आज दोषी को उक्त सजा के आदेश जारी किए हैं।
बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषि को 10 साल कैद और 1 लाख जुर्माना
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