होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों की ओर से आय व संपत्ति संबंधी सर्टिफिकेट की सेवाएं हासिल करने के लएि सेवा केंद्रों में अप्लाई किया जा सकता है व यह सर्टिफिकेट ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से संबंधित तहसीलदार व नायब तहसीलदार की ओर से डिजिटली जारी किए जाएंगे। इस संबंधी जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर श्रीमती ईशा कालिया ने बताया कि प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों को आय व संपत्ति संबंधी सर्टिफिकेट के साथ संबंधित आनलाइन ई-सेवा पोर्टल पर मुहैया करवा दी गई है। यह सुविधा सेवा केंद्रों के माध्यम से 30 मई 2019 से शुरु कर दी गई है, जिसके अंतर्गत सर्टिफिकेट संबंधित तहसीलदार (तहसील स्तर पर) या नायब तहसीलदार(सब-तहसील स्तर पर) के माध्यम से जार किया जाएगा।
ईशा कालिया ने बताया कि इस संबंधी सेवा केंद्रों के माध्यम से ई-सेवा पोर्टल पर अप्लाई किए जाने वाले सर्टिफिकेट आनलाइन जारी करने संबंधी जिले के अंतर्गत आते तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को हिदायतें भी जारी कर दी गई हैं। वर्णनीय है कि पंजाब सरकार की ओर से सामान्य वर्ग के आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया गया है।
आरक्षण का यह लाभ उन परिवारों को मुहैया करवाया जाएगा, जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित कबीलों व पिछले वर्ग के लिए आरक्षण की पहले चलती योजनाओं के घेरे में नहीं आते व जिन परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख रु पये से कम है। उन्होंने कहा कि जिस परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि योज्य जमीन, रिहायशी इलाके में 1 हजार वर्ग फुट से अधिक का फ्लैट, नगर निगम के नोटिफाइड रिहायशी इलाके में 100 स्केयर गज या इससे अधिक का प्लांट या नोटिफाइड नगर निगम के अलावा अन्य क्षेत्र में 200 गज या इससे अधिक का प्लांट वाले परिवार इस सुविधा का फायदा नहीं ले सकते। जिलाधीश ने बताया कि प्रार्थी को इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन व स्व-घोषणा पत्र देना पड़ेगा।