विधान सभा क्षेत्र मुकेरियां में शांतिपूर्वक व निष्पक्ष उप-चुनाव के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन बनाया जाए यकीनी: जिलाधीश

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। विधान सभा क्षेत्र-39 मुकेरियां उप-चुनाव में आदर्श चुनाव आचार संहिता के पालन को यकीनी बनाए रखने के लिए आज जिला चुनाव अधिकारी- कम- जिलाधीश ईशा कालिया ने प्रिंटिंग प्रेस, मैरिज पैलेस के मालिकों के साथ बैठक की। डिप्टी कमिश्नर ने भारतीय चुनाव आयोग की ओर से जारी चुनाव कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उनके साथ अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर(सामान्य) हरप्रीत सिंह सूदन भी विशेष तौर पर उपस्थित थे।

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-जिलाधीश ने उप-चुनावों के दौरान प्रिंटिंग प्रैस, मैरिज पैलेसों के मालिकों को आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करने के दिए निर्देश

जिला चुनाव अधिकारी ईशा कालिया ने उपस्थित प्रतिनिधियों को आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करने संबंधी अपील की। उन्होंने बताया कि हर सैगमैंट के आधार पर विधान सभा क्षेत्र में फ्लाइंग स्कवायड की टीमें कार्यशील है और यह टीमें 24 घंटे तैनात रहते हुए आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन का कोई भी मामला सामने आने पर तत्काल कार्यवाही को अमल में लाएंगी।

– भारतीय चुनाव आयोग ने 20 से 21 अक्टूबर व 24 अक्टूबर को किया ड्राई डे घोषित

जिला चुनाव अधिकारी ने किसी भी धामिर्क स्थान पर राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करवाया जा सकता क्योंकि यह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को सरकारी इमारत पर पोस्टर, बैनर, झंडा आदि लगाने की इजाजत नहीं होगी और यदि किसी पार्टी की तरफ से प्राईवेट ईमारत या किसी के घर के बाहर ऐसी सामग्री लगानी हो तो संबंधित व्यक्ति की मंजूरी लेना अनिवार्य है और ऐसा न करने की सूरत में कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इस उपरांत प्रिंटिंग प्रेस, मैरिज पैलेस मालिकों को संबोधित करते हुए जिला चुनाव अधिकारी ने उन्हें चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के बारे में बताया।

उन्होंने बताया कि प्रिटिंग प्रेस मालिक ध्यान दें कि हर पैंफलेट, पोस्टर आदि की दो कापियां जिला स्तर के खर्चा सैल कमरा नंबर 503 व दो कापियां रिटर्निंग अधिकारी 039-मुकेरियां को तीन दिनों के भीतर भेजना निश्चित बनाया जाए। ईशा कालिया ने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थान पर धार्मिक नेता की फोटो किसी भी उम्मीदवार के साथ चुनाव के दौरान न प्रकाशित की जाए और न ही किसी भी पोस्टर पर धर्म जाति या भाषा के आधार पर किसी भी तरह की वोटरों को प्रभावित करने वाली अपील को छापा जाए। इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आर.पी. एक्ट 1951 की धारा 127 ए अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 20 से 21 अक्टूबर 2019 व 24 अक्टूबर 2019 गिनती वाले दिन ड्राई डे घोषित किया जाएगा। जिस अनुसार शराब पर पाबंदी लगाई जाएगी, इन तिथियों में न शराब खरीदी जाएगी और न ही बेची जाएगी और न ही विधान सभा क्षेत्र मुकेरियां में इसका प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने मैरिज पैलेस मालिकों को निर्देश दिए कि अगर किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार की ओर से मैरिज पैलेस में शराब का प्रयोग किया जाता है तो वे तुरंत इसकी सूचना सहायक आबकारी व कर कमिश्नर होशियारपुर को देें। वहीं उन्होंने सहायक आबकारी व कर कमिश्नर को निर्देश दिए कि विधान सभा क्षेत्र मुकेरियां में किसी स्थान पर शराब व नशे का प्रयोग होता है तो वे तुरंत बनती कार्रवाई अमल में लाएं। इस दौरान तहसीलदार चुनाव करनैल सिंह व अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

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