15 को सुबह 6 से सुबह 9 बजे तक खुलेगी मैडिसन की दुकानें: जिलाधीश

होशियारपुर(द स्टैलर न्यूज़)। जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात की ओर से 15 अप्रैल को सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक मैडिसन दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि इस समय के दौरान परिवार का एक ही सदस्य नजदीकी मैडिकल स्टोर पर केवल पैदल ही जा सकता है। दवाई खरीदने के लिए वाहन की इजाजत नहीं होगी। इस दौरान दुकानदारों को हिदायत दी जाती है कि वे सामाजिक दूरी बनाए रखे व भीड़ न होने दें। उन्होंने शहरी व ग्रामीण इलाकों में होलसेल मैडिसन व करियाना विक्रेताओं को भी 15 अप्रैल को सुबह 10 बजेे से सांय 4 बजे तक रिटेलर दुकानदारों को सामान सप्लाई करने की छूट दी है। इस मूवमेंट के दौरान वाहनों को कफ्र्यू पास की जरुरत नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि इसकी निगरानी के लिए टीमें नियुक्त कर दी गई है व उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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उन्होंने कहा कि होलसेल व रिटेलर मैडिसन व करियाना स्टोर को जो कफ्र्यू पास डी.सी., एस.डी.एम. कार्यालय की ओर से जारी किए गए हैं, जिसमें कफ्र्यू पास की अवधि दर्शायी गई थी, उस पास को ही वैलिड माना जाए व अवधि 30 अप्रैल तक मानी जाए।

एक अन्य आदेश में जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि लोगों की जरुरी जरुरतों के मद्देनजर कफ्र्यू के दौरान उनकी सुविधा को देखते हुए समूह वाहन(ट्रक आदि) जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जरुरी वस्तुओं की सप्लाई करते हैं, को अलग परमिट या मंजूरी/ कफ्र्यू पास की जरुरत नहीं होगी, बशर्ते उस ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। इसके अलावा उस वाहन में एक अतिरिक्त व्यक्ति की भी आज्ञा होगी, जिसके पास पहचान पत्र होना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि खाली वाहन जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामान की सप्लाई कर वापिस आते हैं, को अलग से परमिट, मंजूरी/ कफ्र्यू पास की जरुरत नहीं होगी, बशर्ते ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस या रोड परमिट आदि दस्तावेज जरुरी होने चाहिए।

अपनीत रियात ने फौजदारी संहिता 1973(1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी करते हुए कहा कि कोविड-19 के प्रभाव को फैलने से रोकने के लिए हर व्यक्ति के लिए घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना जरुरी होगा। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थान, गलियों, अस्पताल, कार्यालय, मार्किट आदि में जाते समय सूती कपड़े का मास्क या ट्रिपल लेयर मास्क पहनना जरुरी है। इसके अलावा किसी भी वाहन पर सफर कर रहा व्यक्ति व कार्यालय/ कार्य स्थान/ कारखाने आदि में काम करने वाला हर व्यक्ति भी यह मास्क जरुर पहनेगा। उन्होंने कहा कि घर में सूती कपड़े से तैयार किए मास्क को साबुन/ डिटरजेंट से अच्छी तरह धोकर दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि मास्क उपलब्ध नहीं है, तो रुमाल, दुपट्टे आदि का प्रयोग भी किया जा सकता है।

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