जिला मैजिस्ट्रेट ने बढ़ाई छूट की अवधि, सुबह 7 से सायं 3 बजे तक किया समय

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर श्रीमती अपनीत रियात ने छूट के समय को बढ़ाते हुए 7 मई से सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक उन सभी दुकानों को छूट के आदेश जारी किए हैं, जिन्हें पिछले आदेशों में छूट दी गई थी। उन्होंने कहा कि इस छूट के दौरान पिछले दिए गए आदेशों का पालन यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए जरुरी वस्तुएं की होम डिलीवरी दोपहर 3 बजे से सांय 7 बजे तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जिन दुकानों को खोलने के आदेश जारी किए गए हैं वे दुकानदार सुबह 7 बजे से सांय 7 बजे तक अपने पहचान पत्र या दुकान के अन्य कागजात के साथ मूवमेंट कर सकते हैं।

Advertisements

जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि पब्लिक डीलिंग के लिए बैंक सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे जबकि दोपहर 1 से सांय 5 बजे तक बैंक अपना दफ्तरी काम करेंगे। उन्होंने कहा कि छूट के दौरान 4 मई को जारी किए गए आदेशों का पालन करना जरुरी है, अगर इस संबंधी उल्लंघन सामने आया तो नियमों के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here