होशियारपुर(द स्टैलर न्यूज़)रिपोर्ट: मुक्ता वालिया। जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने स्पष्ट करते हुए कहा कि रेस्टोरेंट, ढाबों, जंक फूड व बेकरी की दुकानों आदि की ओर से होम डिलीवरी सुबह 7 बजे से सांय 7 बजे तक ही की जा सकती है।
उन्होंने सख्त हिदायत करते हुए कहा कि निश्चित समय से पहले व बाद में होम डिलीवरी करने वाले रेस्टोरेंट, ढाबों, जंक फूड, हलवाई व बेकरी आदि की दुकानों पर नियमों के मुताबिक सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अपनीत रियात ने यह भी हिदायत की कि उक्त छूट के दौरान सामाजिक दूरी बरकरार रखने के अलावा मास्क व सैनेटाइजर का प्रयोग यकीनी बनाया जाए।