जिलाधीश ने नाड़ को आग लगाने पर पाबंदी के दिए आदेश

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिला मैजिस्ट्रेट विपुल उज्जवल ने धारा 144 के अधीन जिले में सांय 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कंबाइनों के साथ गेंहू काटने पर पाबंदी लगा दी है। जबकि एक अन्य निर्देश जारी करते उन्होंने गेंहू के नाड़, अवशेष को आग लगाने की भी पाबंदी लगा दी है। जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए निर्देशानुसार गेंहू की कटाई का सीजन शुरु होने वाला है। हर वर्ष सीजन दौरान यह देखने में आता है कि गेंहू को काटने के लिए कंबाइने 24 घंटे कार्य करती है। यह कंबाइने रात के समय नमी के कारण गिली हुई गेंहू काट देते है । इस तरह गेंहू में नमी सरकार की निरधारित मापदंडो से अधिक की संभावना हो जाती है और खरीद एजेंसियां इस गेंहू को खरीदने से असमर्थ होती है। जिला मैजिस्ट्रेट कम जिलाधीश विपुल उज्जवल ने जिले में गेंहू के नाड़, अवशेष को आग लगाकर जलाने पर पाबंदी लगाई है। नाड़ को आग लगाने से जानी-माली नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। इससे बड़े हादसे होने का खतरा भी बना रहता है और कई वार गांवों में लगते खेतों के किसानों का लड़ाई झगड़ा होने का डर होता है और प्रदूषण के साथ सांस की बीमारियां भी फैलती है। इस लिए गेंहू के नाड़ को जलाने पर पूरी तरह के साथ पाबंदी लगाई जाती है। यह दोनों निर्देश 28 मई 2017 तक लागू रहेंगे।

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