
पंजाब(द स्टैलर न्यूज़)। मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2021 के आधार पर फोटो वोटर सूची सरसरी संशोधन का काम 16 नवंबर 2020 से शुरू हो रहा है। जानकारी अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष या इससे अधिक हो गई है और उनकी वोट अभी नहीं बनी है या किसी ने वोट कटवानी या गुरूस्त करवानी है तो वह अपने चुनाव हलके के चुनावकार रजिस्ट्रेशन अधिकारी (उपमंडल मैजिस्ट्रेट) के कार्यालय या जिला चुनाव कार्यालय जाकर अपने इलाके के बूथ लेवल अधिकारी तथा आनलाइन विधि द्वारा www.nvsp.in पोर्टल पर अपने दावे व ऐतराज दर्ज करवा सकते हैं।

इसके साथ ही नई वोट बनवाने के लिए फार्म नंबर-6, वोट कटवाने के लिए फार्म नंबर-8-ओ भरा जा सकता है। भारत चुनाव कमिशन की तरफ से 21 से 22 नवंबर तथा 5 और 6 दिसंबर को स्पैशल कम्पेन चलाकर बूथ लैवल अधिकारी अपने पोलिंग स्टेशनों पर मौजूद रहकर आम जनता से दावे/ऐतराज प्राप्त करेंगे। जिले में कोई भी व्यक्ति वोट बनाने से वंचित न रहे। वहीं, कोविड-19 के चलते स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार लोग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए आनलाइन सुविध का लाभ लें।












