होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। फूड सेफटी और सटैंडरड एक्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइनका और फूड सेफटी कमिशनर पंजाब की हिदायतों के मुताबिक मिशन स्वस्थ पंजाब के तहत आने वाले त्योहारों के सीकान को ध्यान में रखते हुए लोगों को साफ-सुथरा खाद-पदार्थ उपलब्ध करवाने हेतु फूड बिजऩैस आपरेटर जो मिठाइयों से संबंधित है, उन्हें खुली पड़ी हुई मिठाइयों की बैस्ट बिफोर डेट बताना लाज़मी होगा।
जिला स्वास्थय अधिकारी ने बताया कि यह आदेश 1 अक्तूबर से लागू होंगे। इस संबंधी जानकारी देते हुए जिला स्वास्थय अधिकारी एवं फूट कमिशनर सुरिंदर सिंह ने बताया कि 1 अक्तूबर से लागू होने वाले आदेशों के अनुसार खुली हुई मिठाई जो दुकान में ट्रे या कंटेनर में रखी जाती हैं उनके संबंध में दुकानदार को उसकी बैस्ट बिफोर डेट बताना लाज़मी होगा। उन्होंने कहा कि बैस्ट बिफोर डेट बताने का मुख्य उद्देशय यह है कि लोगों को मिठाई खरीदने से पहले यह पता लग सके कि यह मिठाई कब तक खानी सिहत के लिए ठीक है।