फेसबुक लाइव: स्वास्थ्य व पर्यावरण के बचाव के लिए धान की पराली को न लगाई जाए आग: जिलाधीश

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिलाधीश ने कहा कि कोरोना वायरस व धान की पराली को लगी आग से उठने वाला धुआं दोनों ही मानवीय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस लिए हम सभी को संयुक्त प्रयास कर इन दोनों से बचना है, जिसके लिए जिला प्रशासन की ओर से दी गई गाइडलाइन का पालन करना जरुरी है। वे जिला लोक संपर्क कार्यालय के फेसबुक पेज पर साप्ताहिक लाइव के दौरान जिला वासियों को संबोधित कर रहे थे।

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इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक लोग कोरोना से बचाव संबंधी सरकार की ओर से जारी निर्देशों का पूरा पालन करें, तभी इस महांमारी से बचा जा सकता है। जिलाधीश ने कोविड संबंधी जिले की ताजा जानकारी देते हुए बताया कि इस समय जिले में 16 हॉट स्पाट, 1 कंटेनमेंट जोन व 1 माइक्रो कंटेनमेंट जोन है। उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह के दौरान जिले में टैस्टिंग बढऩे के बावजूद भी पाजीटिव मामलों की कमी आई है। उन्होंने कहा कि जिन मरीजों की कोरोना से मौत हुई है, उनमें से अधिकतर मरीज गंभीर बीमारियों से पीडि़त व काफी वृद्ध थे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की 40 टीमों की ओर से फैक्ट्रियों, सेवा केंद्र, स्कूल के अध्यापकों, गांवों आदि में जाकर सैंपलिंग की जा रही है। इस दौरान उन्होंने मुख्य मंत्री पंजाब की ओर से मिशन फतेह के अंतर्गत घरेलू एकांतवास पाजीटिव मरीजों को दी जाने वाली हैल्थ किट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह किट घरेलू एकांतवास कोरोना पाजीटिव मरीजों को पंजाब सरकार की ओर से नि:शुल्क दी जा रही है, जिसमें करीब 18 वस्तुएं है, जिनमें मास्क, सैनेटाइजर, आक्सीमीटर, स्टीमर, दवाईयां आदि शामिल है।

इस किट में एक पैंफलेट भी दिया गया है, जिसमें बतााय गया है कि किस वस्तु का किस तरह, कब और कैसे प्रयोग करना है। उन्होंने कहा कि प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग जनता के सहयोग से जल्द ही इस महांमारी पर काबू पा लेगा। अपनीत रियात ने इस दौरान बताया कि धान की पराली को आग लगाना मानवीय स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में हम कोरोना महांमारी से जूझ रहे हैं जो कि हमारे फेफड़ों पर सीधा असर करती है और पराली जलाने से होने वाला धुआं भी हमारे फेफड़ों पर ही बुरा प्रभाव डालता है। इस लिए प्रदूषण व कोरोना दोनों को रोकने के लिए हमें पराली जलाने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि पराली को आग न लगाकर स्वस्थ समाज का निर्माण करना हम सभी की सांझी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जिले में धारा 144 के अंतर्गत सांय 7 बजे से सुबह 10 बजे तक धान की कटाई के साथ-साथ धान के अवशेषों को भी आग लगाने पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। इसके अलावा किसानों व कंबाइन मालिकों को अपील की कि पंजाब सरकार की हिदायतों के मुताबिक बिना सुपर एस.एम.एस लगाए कंबाइन चलाने पर पाबंदी लगाई गई है व इसका उल्लंघन करने पर बनती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

जिलाधीश ने कहा कि जिले में धान की खरीद संबंधी सभी प्रबंध मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जिले में 4,41,576 मीट्रिक टन धान की आमद की संभावना है और जिले में 80 मंडियों में धान की खरीद की जाएगी। उन्होंने किसानों, आढ़तियों को कोविड के मद्देनजर मंडियों में सरकार की ओर से जारी निर्देशों खासकर एक दूसरे से बनती दूरी, मास्क पहनने व अन्य जरुरी सलाहों का पालन करने संबंधी अपील की। उन्होंने कहा कि किसानों को मंडियों में सूखी फसल लाने को कहा ताकि उनकी फसल कम से कम समय में बिक जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस बार भी मंडियों में पास के माध्यम से धान की खरीद होगी, जिसके लिए जमींदार को पास जारी किए जाएंगे और एक पास पर एक ट्राली व दो लोगों की ही एंट्री हो सकेगी।

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