औरतों के लिए रोजग़ार के मौके पैदा करने का फ़ैसला मील पत्थर और ऐतिहासिक: अरुणा

पंजाब राज्य सिविल सेवाओं में सीधी भर्ती के अधीन औरतों को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के कैबिनेट के फ़ैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए पंजाब के सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह और समूचे मंत्रीमंडल का राज्य की औरतों के लिए रोजग़ार के और ज्य़ादा मौके पैदा करने के लिए लिए इस अहम फ़ैसले के लिए धन्यवाद किया। आज यहाँ जारी प्रैस बयान में अरुणा चौधरी ने कहा कि औरतों के सशक्तिकरण और समाज में बराबरी का माहौल सृजन करने को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने हमेशा प्राथमिकता दी है।

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उन्होंने कहा कि पंजाब सिविल सेवाएं (औरतों के लिए पदों का आरक्षण) नियम, 2020 को कैबिनेट की मंज़ूरी के साथ समूह बोर्डों और कॉर्पोरेशनों समेत सभी सरकारी नौकरियों में ग्रुप ए, बी, सी और डी पदों के लिए सीधी भर्ती के समय औरतों को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा, जिससे राज्य की औरतों को सरकारी क्षेत्र में रोजग़ार के और ज्य़ादा मौके मिलेंगे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए सभी वायदे पूरे करने के लिए वचनबद्ध है और राज्य की औरतों को समर्थ बनाने के लिए ऐसे और फ़ैसले नज़दीकी भविष्य में लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के यत्नों के स्वरूप पंजाब पंचायती राज (संशोधन) एक्ट और पंजाब म्यूंसीपल (संशोधन) एक्ट बनाकर पंचायती राज संस्थाओं और म्यूंसीपल संस्थाओं के मतदान में औरतों को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था।

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