शिवसेना नेता ने कर रखा था अवैध कब्जा, अदालत के आदेशों पर हटाया गया

गुरदासपुर (द स्टैलर न्यूज़)। पिछले 2 वर्षों से एक व्यक्ति के प्लाट पर कब्जा करके बैठे हुए थे शिवसेना नेता के सुरक्षा कर्मचारियों को आज हाईकोर्ट के आदेशानुसार हटवा दिया गया है। पता चला है कि इस संबंधी पीडि़त पक्ष ने पहले पुलिस से इंसाफ की गुहार रलगाई थी लेकिन कुछ आला अधिकारियों द्वारा इस मामले पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया जिसके बाद पीडि़त ने जगह से कब्जा हटवाने के लिए हाईतकोर्ट में अर्जी दाखिल की जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देकर आज पीडि़त पक्ष के प्लाट से सुरक्षाकर्मियों का कब्जा हटवाया है। पीडि़त संजीव वोहरा ने बताया कि उसने 2 वर्ष पहले निलामी दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा से 11 मरले का प्लाट खरीदा था जिसपर पुलिस कर्मियों ने पिछले 2 सालों से कब्जा किया हुआ था।

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जिसे खाली करवाने के लिए पीडि़त ने कई बार पुलिस को शिकायत दी लेकिन शिकायत के बावजूद भी पुलिस द्वारा प्लाट को खाली नहीं करवाया गया जिसके बाद उसने हाईकोर्ट का साथ लिया है तथा हाईकोर्ट ने इस मामले में दाखिल होकर प्लाट खाली करने के आदेश दिए जिसके बाद पुलिस ने उसे खाली करवाया। संजीव वोहरा ने बताया कि कब्जा हटाने के लिए तथा प्लाट को खाली करवाने के लिए बैंक ने कई बार पुलिस को सूचित किया था, परंतु इस प्लाट को खाली नहीं किया गया जिसके बाद उन्हें हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ा था और आज पुलिस ने उसके प्लाट को खाली करवा दिया है, परंतु शिवसेना नेता की गाडिय़ां वहीं लगी हुई हैं जिसे हटाया नहीं जा रहा है।

इस मामले पर जब शिवसेना नेता हरविंदर सिंह सोनी से बात की गई तो उनका कहना है कि उनके घर के पास एक प्लाट है जिसपर पिछले 10 सालों से उनका कब्जा है जोकि उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा से लिया था और उसी प्लाट में उनके गार्ड रहते थे, पर बाद में संजीव वोहरा ने बैंक के किसी कर्मचारी के साथ मिलकर वह प्लाट उससे ले लिया तथा उनके सुरक्षा कर्मियों को वहां से हटाने के लिए कहा जिसका मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। नेता ने कहा कि सजीव वोहरा हाईकोर्ट को गुमराह करके यह सब किया हैं तथा इस केस में पुलिस को पार्टी बनाकर गार्ड को हटाने के लिएकहा गया था और आज हाईकोर्ट के आदेशानुसार कर्मियों को प्लाट से हटा दिया गया है तथा 26 अक्तूबर को सारी सच्चाई कोर्ट में बताई जाएगी, जिसके बाद जो माननीय हाईकोर्ट का आदेश होगा उसे स्वीकार किया जाएगा।

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