1 जनवरी 2021 के आधार पर फोटो वोटर सूचियों का विशेष संशोधन का प्राथमिक प्रकाशन 16 नवंबर से शुरु

होशियारपुर(द स्टैलर न्यूज़)। भारतीय चुनाव आयोग नई दिल्ली व मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब की ओर से योग्यता तिथि 1 जनवरी 2021 के आधार पर फोटो वोटर सूचियों के विशेष संशोधन का प्राथमिक प्रकाशन 16 नवंबर 2020 से शुरु हो रहा है। इस विषय संबंधी अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर(सामान्य)-कम-अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी अमित कुमार पांचाल की ओर से जिले के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व गुगल मीट एप पर जिले के समूह चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में अतिरिक्त चुनाव अधिकारी की ओर से संशोधन के कार्यक्रम के बारे में परिचित करवाया गया कि योग्यता तिथि 1 जनवरी 2021 के आधार पर तैयार की गई फोटो वोटर सूचियों का प्राथमिक प्रकाशन 16 नवंबर 2020 को किया जाना है व इस ड्राफ्ट वोटर सूची पर 16 नवंबर 2020 से 15 दिसंबर 2020 तक के समय के दौरान दावे, एतराज प्राप्त किए जाने हैं।

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उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों का आयु 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष या इससे अधिक हो गई हो, वे अपना नाम वोटर सूचि में शामिल करवाने के लिए फार्म नंबर 6 में आवेदन कर सकते हैं, वोटर सूचि में शामिल नाम पर एतराज करने या वोट कटवाने के लिए फार्म नंबर 7, वोटर सूचि में पहले से दर्ज किसी इंदराज में किसी किस्म की दुरुस्ती करवाने के लिए फार्म नंबर 8, वोटर की ओर से उसी हल्के में(जिस चुनाव हल्के में वह पहले वोटर के तौर पर रजिस्टर है) में अपनी रिहायश बदलने की सूरत में वोट तब्दील करने के लिए फार्म नंबर 8 ओ भरा जाएगा। अमित कुमार पांचाला ने कहा कि इसके अलावा 21, 22 नवंबर 2020 व 5,6 दिसंबर 2020 को(चार दिन) विशेष अभियान की तिथियों को बूथ लैवल अधिकारियों की ओर से अपने पोलिंग बूथों पर उपस्थित रह कर दावे, एतराज प्राप्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वोटर सूचियों के विशेष संशोधन के दौरान मुख्य तौर पर ट्रांसजैंडर, माइग्रेंट वर्कर, पी.डब्लयू.डी, एन.आर.आई व नए वोटर(18 से 19 वर्ष) व्यक्तियों की इनरोलमेंट पर ध्यान केंद्रित किया जाना है। बैठक के दौरान जिला विकास व पंचायत अधिकारी सर्बजीत सिंह बैंस, चुनाव तहसीलदार हरमिंदर सिंह, राजन मोंगा, प्रदीप कुमार भी उपस्थित थे।

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