होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। नगर निगम के कमिशनर ने समूह व्यापारिक संस्थानों को सूचित किया कि शहर की हद में आते जो भी काम शुरू किया जाता है या पहले चल रहा है उसे संबंधित पंजाब निगम कारपोरेशन एक्ट 1976 के तहत निगम से लाइसैंस प्राप्त करके काम शुरू करना होता है।
उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि वह अपना लाइसैंस कार्यालय नगर निगम से बनवाएं ताकि किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।