होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जि़ला सेहत अफ़सर के तौर पर प्रभार संभालने के बाद आज यहां शहर में मिठाई की दुकानों के मकान मालिकों के साथ पहली मीटिंग करते डॉ. लखवीर सिंह ने जि़ले में खाने-पीने वाले पदार्थों /वस्तुएं बेचने वालों से अपील की है कि वह लोगों को शुद्ध और मानक खाद्य पदार्थ मुहैया करवाने को प्रथमिकता देंगे ताकि पंजाब सरकार के मिशन ‘तंदरुस्त पंजाब’ को पूरी तरह सफल बनाया जा सके। अपनी दुकानों, ढाबों, रेहडिय़ों आदि पर अपेक्षित साफ़-सफ़ाई को बरकरार रखने की ताकिद करते हुए जि़ला सेहत अफ़सर डा.लखवीर सिंह ने कहा कि कोविड -19 के मद्देनजऱ मौजूदा सेहत संकट के संदर्भ में सभी को खासकर खाने-पीने वाले पदार्थों की बिक्री के साथ जुड़े लोगों की जि़म्मेदारी और अधिक हो गई है कि वे अपनी -अपने आऊटलेट्स पर शुद्धता और साफ़ -सुथरे माहौल को यकीनी बनाएं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे भी खाने-पीने प्रति जागरूक होकर मानक खाने को ही पहल दें क्योंकि लोगों के सहयोग से बिना मिलावटखोरी का ख़ात्मा मुश्किल कार्य है।
डा. लखवीर सिंह ने कहा कि फूड सेफ्टी और स्टैंडरडज़ एक्ट -2006 के अंतर्गत ढाबे, हलवाई की दुकानों, रेहडिय़ें, किराना और अन्य सभी दुकानों, जहां मानवीय खाने -पीने वाले पदार्थों की बिक्री की जाती है, का लाइसेंस लेना और रजिस्ट्रेशन करवाना लाजि़मी है और इस काम में किसी की तरफ से भी किसी तरह की ढिलाई न इस्तेमाल की जाये। जि़ला सेहत अफ़सर ने जि़ले के अलग-अलग क्षेत्रों में शाम के समय फास्ट फूड की रेहडिय़ां लगाने वालों को भी अपील की कि वह अपनी-अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने साथ-साथ लोगों को शुद्ध और सेहतमंद पदार्थ बेचने को भी यकीनी बनाएं। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन सम्बन्धित प्रक्रिया 7 दिनों में और लाइसेंस सम्बन्धित एक महीने में ज़रुरी निरीक्षण उपरांत मुकम्मल की जाती है। जि़ला सेहत अफ़सर ने स्वीट शॉप मालिकों के साथ मीटिंग दौरान विचार चर्चा करते हुए कहा कि उनकी रसोईयों का सेहतमंद वातावरण लाजि़मी होने के साथ-साथ उनके वर्करों की तरफ से भी साफ़ -सफ़ाई का ख़ास ध्यान रखते हुए मानक स्तर के पदार्थों का प्रयोग ही किया जाये जिससे लोगों को सेहतमंद, पौष्टिक और शुद्ध खाने -पीने वाले पदार्थ मिल सकें।
शहर के अलग -अलग क्षेत्रों में शाम को होगी चैकिंग
शाम के समय लोगों की तरफ से खाने-पीने के लिए खऱीदे जाने वाले फास्ट फूड आदि का मानक स्तर जांचने के लिए आने वाले समय में अलग -अलग क्षेत्रों में लगने वाली रेहडिय़ों की चैकिंग की जायेगी और किसी भी कमी को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। जि़ला सेहत अफ़सर ने फास्ट फूड और ओर खाने -पीने वाली वस्तुओं की रेहडिय़ां लगाने वालों को भी अपील की कि वह फूड सेफ्टी एक्ट का जनहित में पालन यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि दूध और दूध से बनने वाले पदार्थों खासकर पनीर के गुण पर विशेष ध्यान दिया जाये जिससे कहीं भी मिलावटखोरी का सवाल ही पैदा न हो।
डिस्पोजेबल थर्मोकॉल का गर्म पदार्थों के लिए प्रयोग न किया जाये: जि़ला सेहत अफ़सर डा. लखवीर सिंह ने खाने -पीने वाले पदार्थों के साथ जुड़े सभी ढाबों, दुकानों आदि के मालिकों से अपील की है कि गर्म खाने -पीने वाले पदार्थों के लिए डिस्पोजेबल थरमोकोल गिलासों, प्लेटों आदि का प्रयोग बिल्कुल भी न किया जाये क्योंकि इससे गंभीर बीमारियों का ख़तरा पैदा होता है।