स्वास्थ्य और परिवार भलाई विभाग ने ब्लड बैंक का नाम ब्लड सैंटर रखने के दिए निर्देश, डा. बग्गा ने की प्रशंसा

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। स्वास्थ्य और परिवार भलाई विभाग भारत सरकार की तरफ से जारी की गई नोटिफिकेशन के अनुसार पंजाब के सारे ब्लड ट्रांस्फयूजऩ अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ब्लड बैंक का नाम अब ब्लड सैंटर रखा जाए। इंडियन सोसायटी आफ ब्लड ट्रांस्फयूजऩ और इमिन्यूहैमोटोलिजी पंजाब शाखा के पैट्रन डा. अजय बग्गा ने जारी बयान में कहा कि भारत सरकार का ब्लड बैंक का नाम ब्लड सैंटर रखना, खूनदान से संबंधित नए निर्देशों की हिदायत जारी करना प्रशंसायोग्य है।

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उन्होंने कहा कि नए जारी दिशा निर्देशों अनुसार कोई वी 18 साल से 65 साल तक सिहतमंद व्यक्ति खूनदान कर सकता है। जिस व्यक्ति का वजऩ 45 किलोग्राम हो वह 350 मिलीलीटर और जिस व्यक्ति का वजऩ 55 किलो हो उसे 450 मिली. तक खूनदान करना चाहिए। खूनदान लहर के साथ पिछले 35 सालों से जुड़े डा. बग्गा ने कहा कि डेंगू आदि जैसी बीमारियों में प्लेटलेट्स देने वाले व्यक्ति का वजऩ 50 किलोग्राम होना चाहिए।उन्होंने कहा कि खूनदान करने वाले व्यक्तियों को 90 दिन बाद ही खूनदान करना चाहिए और औरतों के लिए यह समय 4 महीने के बाद होता है।

प्लेटलैटस देने वाला व्यक्ति 48 घंटे बाद दोबारा प्लेटलैटस दान कर सकता है। एक साल में 24 बार से ज्यादा प्लेटलैटस नहीं दिए जा सकते । अगर किसी व्यक्ति ने 350 या 240 मिलीलीटर खूनदान किया हो वह प्लेटलेट्स का दान 28 दिन बाद तक सकता है। डा. बग्गा ने कहा कि सरकार की तरप से जारी की गई हिदायतों के अनुसार जेकर कोई व्यक्ति ने व्रत रखा हो तो वह खूनदान वहीं कर सकता । खूनदान से पहले खूनदानी को कम से कम 4 घंटे से पहले भोजन ज़रूर करना चाहिए। डा. बग्गा ने दरूसत व्यक्तियों को अपील की कि खूनदान और प्लेटलेट्स दान को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाए जकि खून और प्लेटलेट्स की कमी वाले मरीजों की जान बच सके और उन्हें जीवन में एक नई रोशनी मिले। उन्होंने कहा कि खूनदान जाति-धर्म, कौमी एकता और आपसी भाईचारे को मजबूत करने का बहुत शानदार तरीका है।

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