जालंधर (द स्टैलर न्यूज़)। ज़िला मैजिस्ट्रेट जालंधर घनश्याम थोरी की तरफ से फ़ौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 और पंजाब एक्साईज एक्ट 1914 की धारा 54 पंजाब लीकर लायसैंस नियमावली 1956 के नियम 9 के साथ पढ़ा जाये के अंतर्गत प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए 26.02.2021 को श्री गुरु रविदास महाराज जी के जन्म दिवस सम्बन्धित नगर निगम जालंधर की हद में सजाई जा रही शोभा यात्रा के रास्ते और धार्मिक समागम वाली जगह के नज़दीक मीट और शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है।