जालंधर (द स्टैलर न्यूज़)। भारतीय चुनाव अयोग के आदेशों अनुसार आगामी विधान सभा मतदान, 2022 की तैयारियों को मुख्य रखते हुए ज़िला जालंधर के मौजूदा 1974 पोलिंग स्टेशनों के लिए पोलिंग /प्रीज़ाईडिंग अधिकारियों और माईक्रो अबज़रवरों की नियुक्ति के लिए समय पर डाटा बेस तैयार करने सम्बन्धित अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) श्री अमरजीत बैंस की तरफ से आज ज़िला प्रशासकीय कंपलैक्स में ज़िलें की सीमा में आते राज्य और केंद्र सरकार के सभी विभागों /दफ़्तरों के प्रमुख और टैकनिकल स्टाफ़ के साथ बैठक की गई। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने ज़िले की सीमा में आते सभी केंद्र / राज्य सरकार के दफ़्तरों और लोग अधीन क्षेत्रों से 31 कोलम वाले प्रोफार्मे में सभी आधिकारियों /कर्मचारियों सहित एडहाक /कंटरैकटूअल /आउट सोर्स कर्मचारियों की सूचना ऐन.आई.सी.पंजाब की तरफ से डिवैल्प किये गए डाईस सॉफ्टवेयर और कैप्सूल (DISE Software &CAPSULE) में प्राप्त करने के उद्देश्य से की ।बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि मतदान और पोलिंग प्रक्रिया को उचित और निर्विघ्न तरीक़े के साथ पूरा करने के लिए पोलिंग बूथों की स्थापना और बी.ऐल.ओज़ की नियुक्ति की जाती है।
इसके इलावा पोलिंग प्रक्रिया के लिए पोलिंग स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ वोटर सूची की छपाई आदि का काम भी ज़रूरी होता है। उन्होंने कहा कि ज़िले के मौजूदा 1974 पोलिंग स्टेशनें पर पोलिंग स्टाफ की नियुक्ति करने के लिए ऐन.आई.सी, पंजाब की तरफ से डिवैल्प किये गए डाईस साफटेयर और कैप्सूल (DISE Software &CAISULE) में सभी विभागों के आधिकारियों /कर्मचारियों का डाटा एकत्रित किया जाना है। उन्होंने सभी विभागों के प्रमुखों को स्पष्ट कहा कि किसी भी विभाग /दफ़्तर के प्रमुख की तरफ से अपने स्तर पर किसी भी अधिकारी /कर्मचारी का डाटा न छोड़ा जाये। उन्होंने कहा कि डाईस सॉफ्टवेयर और कैप्सूल (DISE Software &CAPSULE) में विभाग /दफ़्तर में काम कर रहे अधिकारी /कर्मचारी सहित विभाग के प्रमुख के इलावा कंट्रैक्ट और आउटसोर्स के द्वारा भर्ती किए गए कर्मचारियों का डाटा भी एंटर किया जाये।
उन्होंने कहा कि लोग प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 की धारा 159 के अंतर्गत हर विभाग का प्रमुख मतदान करवाने के लिए अपना स्टाफ ज़िला चुनाव अधिकारी को उपलब्ध करवाने के लिए कानूनी तौर पर पाबंद है और यदि स्टाफ लिस्ट में किसी अधिकारी /कर्मचारी का नाम डाईस सॉफ्टवेयर और कैप्सूल (DISE Software /CAPSULE) में एंटर नहीं किया जाता तो उसकी ज़िम्मेदारी केवल सम्बन्धित विभाग /दफ़्तर के प्रमुख की होगी। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मतदान के काम की महत्ता को देखते हुए सभी विभागों के प्रमुख को अपने विभाग /दफ़्तर के साथ सम्बन्धित स्टाफ लिस्ट का डाटा हार्ड कापी और साफ्ट कापी (सी.डी) 27 -10 -2021 तक कमरा नंबर 206, दूसरी मंजिल, ज़िला प्रशासकीय कंपलैक्स, जालंधर में हर हालत में जमा करवाया जाये ,जिससे आगामी विधान सभा मतदान के लिए पोलिंग /प्रीज़ाईडिंग और माईक्रो अबज़रवरो की नियुक्ति करने सम्बन्धित डाटाबेस समय पर तैयार किया जा सके।