लोगों को नि:शुल्क कानूनी सेवाओं के बारे में किया गया जागरुक: अपराजिता जोशी

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। सी.जे.एम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अपराजिता जोशी ने जिला एवं सत्र न्यायधीश-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अमरोज भट्टी के निर्देशों पर नालसा, नई दिल्ली की ओर से चलाए जा रहे पैन इंडिया जागरुकता व आउटरीच प्रोग्राम(2 अक्टूबर-14 नवंबर) आजादी का अमृत महोत्सव संबंधी मोबाइल जागरुकता वैन को रवाना किया गया। इस वैन के माध्यम से एडवोकेट        हरप्रीत सिंह, एडवोकेट रेनू व पैरा लीगल वालंटियर मोहन सिंह, आरती रानी, नीलम देवी, मनिंदर कौर ने होशियारपुर के 8 गांवों में जाकर लोगों को कानूनी हकों के बारे में जागरुक किया। इसके अलावा अथारिटी की ओर से कृषि भवन में लगाए गए किसान मेले में भी हैल्प डैस्क लगाया गया, जहां एडवोकेट लवप्रीत सिंह व पैरा लीगल वालंटियर मंजीत कौर ने लोगों को कानूनी सेवाओं के बारे में जागरुक किया। इस मेले में 850  लोगों को दी जाने वाली कानूनी सेवाओं के पैंफलेट भी बांटे गए व इस संबंधी जानकारी दी गई। इसके साथ ही कृषि विभाग की ओर से चलाई गई वैनों के माध्यम से प्री-रिकार्डिंग आडियो मैसेज चला कर भी लोगों को जागरुक किया गया व लोगों को पराली न जलाने संबंधी भी प्रोत्साहित किया गया।

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सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने बताया कि आज पंजाब नेशनल बैंक की ओर से कम्यूनिटी हाल में लगाए गए आउटरीच क्रैडिट प्रोग्राम के दौरान एक हैल्प डैस्क लगाया गया, जिसमें पैन इंडिया जागरुकता अभियान संबंधी लोगों तक नि:शुल्क कानूनी सहायता संबंधी बताया गया। उन्होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत जिला विकास व पंचायत अधिकारी के सहयोग से आज 169 अलग-अलग ग्राम पंचायतों में सचिव व सरपंचों की ओर से 6000 लोगों को जागरुक किया गया। इसके अलावा जिला प्रोग्राम अधिकारी के सहयोग से 50 गांवों में नि:शुल्क कानूनी सहायता संबंधी जागरुक किया गया, जिसमें 1100 लोगों ने हिस्सा लिया। जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी होशियारपुर के दो पैरा लीगल वालंटियर्ज की ओर से भी गांवों में सैमीनारों का आयोजन किया गया, जिसमें 200 लोगों को नि:शुल्क कानूनी सहायता के बारे में जागरुक किया गया।


अपराजिता जोशी ने बताया कि इन जागरुकता प्रोग्रामों के दौरान सभी को बताया गया कि किस तरह आम जनता नि:शुल्क कानूनी सहायता कहां व कैसे ले सकती है। इस दौरान बताया गया कि हर वह व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो, हवालाती, महिला, बच्चा, औद्योगिक लेबर, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के लोगों को नि:शुल्क कानूनी सहायता ले सकता है। लोक अदालतों, स्थायी लोक अदालत(जन उपयोगी सेवाएं), मेडिएशन व कंसलीएशन सैंटर के बारे में भी बताया।

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