होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर-कम-अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी संदीप सिंह ने कहा कि मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब के निर्देशों पर योग्यता तिथि 1 जनवरी 2022 के आधार पर वोटर सूची के सरसरी संशोधन का कार्य 1 नवंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक हो रहा है। वे आज अपने कार्यालय में विभिन्न राजनीतिक दलो के प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष या इससे अधिक हो गई है और उसकी अभी तक वोट नहीं बनी या किसी वोटर ने वोट कटवानी या दुरुस्त करवानी है, तो वह अपने चुनाव क्षेत्र के चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारी के कार्यालय, जिला चुनाव कार्यालय में, अपने बूथ लैवल अधिकारी या आनलाइन विधि के माध्यम से www.nvsp.in पोर्टल पर अपने दावे या एतराज दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि नई वोट बनवाने के लिए फार्म नंबर 6, वोट कटवाने के लिए फार्म नंबर 7, वोट दुरुस्ती के लिए फार्म नंबर 8 व विधान सभा क्षेत्र के अंदर वोट बदली करवाने के लिए फार्म नंबर 8 अ भरा जा सकता है।
संदीप सिंह ने बताया कि 6,7,20 व 21 नवंबर को सुबह 9 बजे से सांय 5 बजे तक बूथ लैवल अधिकारी अपने पोलिंग स्टेशनों पर उपस्थित रह कर आम जनता से दावे, एतराज प्राप्त करेंगे। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जिले में 18 वर्ष की आयु पूरी करता कोई योग्य व्यक्ति वोट बनाने से वंचित न रहे। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को अपील करते हुए कहा कि पोलिंग बूथों पर बूथ लैवल अधिकारियों की सहायता के लिए बूथ लेवल एजेंटों की नियुक्ति की जाए। इसके अलावा जिले में नौजवान, पी.डबल्यू,डी, थर्ड जैंडर व्यक्तियों को वोट बनाने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने बताया कि जिले में रेशनलाइजेशन के बाद 41 नए बूथ बनने के बाद बूथों की गिनती 1563 हो गई है। इस मौके पर तहसीलदार चुनाव हरमिंदर सिंह, कानूनगो दीपक कुमार के अलावा अलग-अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।