पार्किंग वाले स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे जरूरी: डीसीपी जगमोहन सिंह

जालंधर (द स्टैलर न्यूज़)। डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर जगमोहन सिंह ने विवरण फ़ौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में आते वाहन खड़े करने वाले स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थानों, अस्पताल, भीड़ वाले बाज़ारों और अन्य वाहन पार्क करने के लिए बने स्थानों आदि के मालिक/ प्रबंधक (कंपलैक्स के अंदर या बाहर) पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए बिना वाहन पार्किंग नहीं चलाएंगे। इस बात को यकीनी बनाया जाये कि सी.सी.टी.वी. कैमरे इस तरीके के साथ लगाए जाएँ कि जो वाहन पार्किंग के अंदर/बाहर आता-जाता है, उस वाहन की नंबर प्लेट और वाहन चलाने वाले व्यक्ति का चेहरा साफ़ नजऱ आए और इस सम्बन्धित लगाए गए सी.सी.टी.वी. कैमरे की 45 दिन की रिकार्डिंग की सी.डी. तैयार करने उपरांत हर 15 दिन बाद सिक्योरिटी ब्रांच दफ़्तर पुलिस कमिश्नर जालंधर में जमा करवाई जाए और वाहन पार्क करने वाले वाहन मालिकों का रिकार्ड यदि वाहन एक दिन के लिए खड़ा करना हो तो रजिस्टर में उसका इंदराज वाहन मालिक का नाम, मोबाइल नंबर, वाहन की किस्म, रजिस्ट्रेशन नंबर, चैसी नंबर, इंजन नंबर, वाहन पार्क करने की तारीख़ और वाहन वापिस लेने की तारीख़ दर्ज करने के इलावा वाहन मालिक के रजिस्टर पर दस्तखत करवाए जाएं। आदेशों में यह भी कहा गया है कि यदि वाहन एक दिन से अधिक समय के लिए खड़ा करना हो तो उसका इंदराज रजिस्टर में उक्त अनुसार करके वाहन मालिक की तरफ से वाहन के रजिस्ट्रेशन और ड्राईविंग लायसैंस की फोटो कापी ले कर बतौर रिकार्ड रखा जाए और इसके इलावा पार्किंग के स्थानों पर काम कर रहे व्यक्तियों की पुलिस वैरीफिकेशन सबंधित जगहों से करवाई जाए।
किसी किस्म का हथियार साथ लेकर चलने पर पाबंदी

डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर ने एक अन्य आदेश के द्वारा कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की सीमा में किसी किस्म का हथियार जैसे कि बेसबॉल, तेज़ हथियार, नोकीला हथियार या कोई भी जानलेवा हथियार गाड़ी में रख कर चलने पर पाबंदी लगा दी है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने एक अन्य आदेश के द्वारा कमिश्नरेट पुलिस की सीमा में किसी किस्म का जुलूस निकालने, जुलूस में हथियार ले कर चलने, पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठा होने और किसी प्रकार की नारेबाज़ी करने पर पाबंदी लगा दी है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने एक अन्य आदेश के द्वारा पुलिस कमिश्नरेट की सीमा में आते सभी मैरिज पैलसों /होटलों के दावत हाल में, विवाह -शादियों के प्रोगरामों में और अन्य सामाजिक प्रोगरामों में पब्लिक द्वारा हथियार ले कर जाने पर पाबंदी लगा दी है और मैरिज पैलसों और दावत हाल के मालिकों को आदेश दिए गए है कि वह मैरिज पैलसों /दावत हाल में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के जि़म्मेदार होंगे।
सभी गांवों में ठीकरी पहरे लगाने के आदेश
इसके इलावा पुलिस की तरफ से पुलिस कमिश्नरेट की सीमा में आते सभी गाँवों में रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक ठीकरी पहरे लगाने के आदेश किये गए है। उन्होंने पंचायतों को कहा कि जो लोग रात को ठीकरी पहरे पर होंगे उस सम्बन्धित जानकारी अपने इलाके के सबंधित एस.एच.ओ.को दी जाए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर के एक अन्य आदेश अनुसार कोई भी दुकानदार /दजऱ्ी, सैनिक /अर्ध सैनिक बल/पुलिस की बनी बनाई वर्दी या कपड़ा लेकर सी सिलाई वर्दी बिना खरीददार की पूरी पहचान किए बिना नहीं बेचेगा। वर्दी खरीदने वाले व्यक्ति की फोटो शिनाख्ती कार्ड जो समर्थ अधिकारी की तरफ से उसे जारी किया गया हो कि स्व तस्दीकशुद्हा फोटो कापी रखेगा और खरीदने वाले का रैंक, नाम, पता, फ़ोन नंबर और तैनाती के स्थान सम्बन्धित रिकार्ड रजिस्टर पर मेन्टेन करेगा और यह रजिस्टर दो महीनों में एक बार संबंधित मुख्य थाना अधिकारी से तस्दीक करवाएगा और ज़रूरत पडऩे पर रिकार्ड पुलिस को उपलब्ध करवाएगा।
किराएदार और नौकरों की शिनाकत करवाना जरुरी
डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने एक अन्य आदेश के द्वारा मकान मालिक घरों में किराएदार और पी.जी. मालिक, पी.जी.और इसके इलावा आम लोग घरों में नौकर और अन्य कामगार अपने नज़दीक के पंजाब पुलिस के सांझ केंद्र में जानकारी दिए बिना नहीं रखेंगे। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने एक अन्य आदेश के द्वारा पुलिस कमिश्नरेट के इलाके में सभी पटाख़ों के निर्माण करने वाले/डीलरों को आदेश जारी किया है कि पटाखों के पैकटों पर आवाज़ का लेबल (डैसीबल में) प्रिंट होना जरूरी है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर की तरफ से जारी एक अन्य आदेश अनुसार कोई भी होटल/मोटल/गेस्ट हाऊस और सराय आदि के मालिक/प्रबंधक किसी भी व्यक्ति/यात्री को उसकी शिनाख़्त किए बिना नहीं ठहराएंगें। होटल/मोटल/गेस्ट हाऊस और सराय आदि में ठहरने वाले हर व्यक्ति /यात्री का फोटो शिनाख्ती कार्ड, जो समर्थ अधिकारी की तरफ से उसे जारी किया गया हो, की उस व्यक्ति/यात्री की तरफ से स्वतस्दीकशुदा फोटो कापी बतौर रिकार्ड रखेगा और व्यक्ति/यात्री का मोबाइल नंबर तस्दीक करेंगे और ठहरने वाले व्यक्ति/यात्री का रिकार्ड रजिस्टर पर मेन्टेन करेगा। होटल/मोटल/गेस्ट हाऊस और सराय आदि में ठहरे हुए व्यक्तियों /यात्रियों सम्बन्धित जानकारी तैयार करके रोजाना सुबह 10 बजे सबंधित मुख्य अधिकारी थाना को भेजेंगे और ठहरे व्यक्तियों /यात्रियों सम्बन्धित रजिस्टर में दर्ज रिकार्ड को हर सोमवार को सबंधित मुख्य अधिकारी थाना से तस्दीक करवाएगे और ज़रूरत पडऩे पर रिकार्ड पुलिस को उपलब्ध करवाएंगे। इसके इलावा जब भी कोई विदेशी व्यक्ति किसी होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय में ठहरता है तो इस सम्बन्धित सूचना इंचार्ज फौरनरस रजिस्ट्रेशन आफिस, दफ़्तर कमिश्नर पुलिस, जालंधर को दी जायेगी। इसके इलावा होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय के कोरीडोर, लिफ़्ट, रिसैपशन,स्वागत काउन्टर और मुख्य प्रवेश दरवाज़े पर सी. सी. टी. भी कैमरे लगाए जाएंगे। यदि कोई शक्की व्यक्ति होटल/मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय में ठहरता/आता है, जो किसी पुलिस केस में अपेक्षित है या किसी होटल/मोटल/गेस्ट हाऊस और सराय में से ठहरे/आए व्यक्ति /यात्री को किसी अन्य राज्य /जि़ले की पुलिस की तरफ से गिरफ़्तार किया जाता है तो होटल/मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय का मालिक /प्रबंधक तुरंत इस की सूचना सम्बन्धित थाने /पुलिस कंट्रोल रूम को देने के जि़म्मेदार होंगे। उपरोक्त यह सभी आदेश 06.01.2022 तक लागू रहेंगे।

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