कोविड वैक्सीन की दोनों डोजिज लगाने वाले व्यक्तियों को ही सार्वजनिक स्थानों पर जाने की होगी आज्ञा: अपनीत रियात

होशियारपुर, (द स्टैलर न्यूज़)। जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने पंजाब सरकार के निर्देशानुसार 1973 की धारा 144 सी.आर.पी.सी व आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के अंतर्गत कोविड-19 के नए वैरीएंट ओमीक्रोन की गंभीरता को लेते हुए 15 जनवरी 2022 से जिले की सीमा के अंदर नई पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों ने उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति ने कोविड बचाव संबंधी वैक्सीन की दोनों डोजिज नहीं लगाई है, उसको अधिक सावधानियां अपनाने की जरुरत है। इस लिए बालिग व्यक्ति जिन्होंने अभी तक कोविड बचाव संबंधी वैक्सीन की दोनों डोजें नहीं लगाई है, वे घरों में ही रहेंगे व वे व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान, बाजार, धार्मिक स्थान व पब्लिक ट्रांसपोर्ट आदि स्थानों पर नहीं जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों जैसे कि सब्जी मंडी, दाना मडी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पार्कों, धार्मिक स्थानों, मॉल्ज, शापिंग कांप्लेक्स, हट्स, लोकल मार्किट व अन्य ऐसे स्थानों पर जाने के लिए दोनों डोजिज लगा चुके बालिग व्यक्तियों को ही आज्ञा होगी या स्वास्थ्य विभाग की हिदायत के अनुसार जिस व्यक्ति की दूसरी डोज ड्यू नहीं है, को आज्ञा होगी।

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जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिए कि जिले के सभी सरकारी, बोर्ड, कार्पोरेशन कार्यालयों में केवल दोनों कोविड बचाव संबंधी वैक्सीन की डोजें लगा चुके बालिग व्यक्तियों(सहित उनके कर्मचारियों) को आने की आज्ञा होगी या स्वास्थ्य विभाग की हिदायत अनुसार जिस व्यक्ति की दूसरी डोज ड्यू नहीं है, को आज्ञा होगी। होटल, बार, रेस्टोरेंट, माल शापिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हाल, जिम, फिटनेस केंद्रों में केवल दोनों कोविड बचाव  संबंधी वैक्सीन की डोजें लगा चुके बालिंग व्यक्तियों (सहित उनके कर्मचारियों) को आने की आज्ञा होगी या स्वास्थ्य विभाग की हिदायत अनुसार जिस व्यक्ति की दूसरी डोज ड्यू नहीं है, को आज्ञा होगी। इसी तरह सरकारी व प्राइवेट सैक्टर के बैंकों में केवल दोनों कोविड बचाव  संबंधी वैक्सीन की डोजें लगा चुके बालिंग व्यक्तियों (सहित उनके कर्मचारियों) को आने की आज्ञा होगी या स्वास्थ्य विभाग की हिदायत अनुसार जिस व्यक्ति की दूसरी डोज ड्यू नहीं है, को आज्ञा होगी।

जिला मजिस्ट्रेट अपनीत रियात ने बताया कि जिस व्यक्ति ने कोविशील्ड की पहली डोज ले ली है, वह दूसरी डोज 84 दिन बाद लगाने के योग्य होता है। इसी तरह जिस व्यक्ति ने कोवैक्सीन की पहली डोज ले ली है, वह दूसरी डोज 28 दिन बाद लगाने के योग्य होता है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन स्टेटस चैक करने के लिए दूसरी डोज का (हार्ड या साफ्ट कापी) सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जा सकता है। पहला सर्टिफिकेट चैक कर देखा जा सकता है दूसरी डोज कब लगने वाली है। जिस व्यक्ति के पास स्मार्ट फोन नहीं है, वह कोविन पोर्टल की ओर से वैक्सीन लगने के बाद जो मैसेज भेजा जाता है, उसको संभाल कर रखे और जरुरत पढऩे पर दिखा सकता है। अरोग्य सेतु एप के माध्यम से वैक्सीनेशन का स्टेटस चैक किया जा सकता है।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि इसके साथ ही केंद्र व राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 संबंधी जारी किए गए स्वास्थ्य निर्देशों का पालन जैसे कि दो गज की सामाजिक दूरी,मास्क पहनना यकीनी बनाया जाएगा व सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर सख्ती अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इन हिदायतों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 188 के सैक्शन 51 से 60 के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने समूह एस.डी.एम्ज व डी.एस.पीज को जारी हिदायतों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं।
                          

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