जालंधर (द स्टैलर न्यूज़): डिप्टी कमिश्नर आफ पुलिस (इन्वेस्टिगेशन) जसकिरनजीत सिंह तेजा की तरफ से धारा 144 के अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते जन हित को मुख्य रखते हुए अमन और कानून की स्थिति को बहाल रखने के लिए कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में आते सभी हथियार लाइसेंस धारकों पर हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी गई है। यह आदेश भारतीय फ़ौज, पैरा मिलटरी फोर्स, वर्दी में पुलिस आधिकारियों / कर्मचारियों और जिन को समर्थ अधिकारी की तरफ से हथियार रखने की आज्ञा मिली हो, पर लागू नहीं होंगे। यह आदेश 11 मार्च 2022 तक लागू रहेगा।
डिप्टी कमिश्नर पुलिस द्वारा हथियार लेकर चलने पर पाबंदी के आदेश जारी
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