बुजुर्ग, दिव्यांग, जरुरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी, अधिकृत मीडिया कर्मी व कोविड प्रभावित वोटर पोस्टल बैलेट के माध्यम से कर सकेंगे मतदान: चुनाव अधिकारी

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़): भारतीय निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, दिव्यांग, अधिकृत मीडिया कर्मी, जरुरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी व कोविड से प्रभावित वोटर डाक मत पत्रों( पोस्टल बैलेट पेपर) के माध्यम से मतदान कर सकेंगे। जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी अपनीत रियात ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए उपरोक्त श्रेणियों के वोटरों के लिए फार्म 12डी भर कर अपने विधान सभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को जमा करवाना होगा।
जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि यह सुविधा पंजाब विधान सभा चुनावों में मतदान वाले दिन ड्यूटी पर तैनात होने के कारण अपने-अपने पोलिंग स्टेशनों पर उपस्थित न होने वाले वोटरों की श्रेणियों के अलावा है। इसके अलावा भारतीय निर्वाचन आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक यदि चुनाव वाले दिन अन्य जरुरी सेवाओं वाले वोटर जैसे कि खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता मामले, भारतीय खाद्य निगम, आल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, पोस्ट व टैलीग्राफ, रेलवे, बी.एस.एन.एल, बिजली, स्वास्थ्य, फायर सर्विसेज, नागरिक उड्डयन विभाग से संबंधित कोई कर्मचारी या अधिकारी ड्यूटी पर तैनात रहता है तो वह इस सुविधा का लाभ ले सकता है।

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पोस्टल बैलेट की सुविधा लेने वाले वोटर के लिए रिटर्निंग अधिकारी को फार्म 12 डी के साथ अपने जरुरी विवरण देना अनिवार्य, पोस्टल बैलेट की सुविधा लेने वाला कोई भी वोटर पोलिंग स्टेशन पर जाकर नहीं कर सकेगा मतदान

जिला चुनाव अधिकारी श्रीमती अपनीत रियात ने बताया कि यह फार्म चुनाव की घोषणा की तिथि से लेकर नोटिफिकेशन से पांच दिन बाद तक जमा करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कोविड का अस्पताल में इलाज करवा रहे मरीज या एकांतवास में रखे मरीज भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। दिव्यांगजन जो कि 40 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांगता रखते हैं, इस सुविधा के लिए फार्म 12 डी भर कर दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी की ओर से मुहैया करवाई गई सूची के अनुसार बूथ लैवल अधिकारियों(बी.एल.ओज) की ओर से उपरोक्त श्रेणियों के घर-घर जाकर फार्म 12 डी भी बांटे जाएंगे व उनसे इसकी पहुंच रसीद प्राप्त की जाएगी। बी.एल.ओ. यह पहुंच रसीद रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाएंगे। अगर वोटर बी.एल.ओ को घर पर नहीं मिलता है तो बी.एल.ओ अपना नंबर उसके घर देकर आएगा व पांच दिनों के भीतर दोबारा घर जाकर फार्म 12 डी प्राप्त करेगा। ऐसे वोटर(बुजुर्ग, दिव्यांग) को छूट होगी व वह पुराने तरीके से बूथ पर आ कर वोट डाले या इस नए तरीके के अनुसार पोस्टल बैलेट पेपर का प्रयोग का विकल्प चुने। यदि वह पोस्टल बैलेट पेपर का विकल्प चुनता है तो वह अपना विवरण फार्म 12 डी में भर कर बी.एल.ओ को जमा करवाएगा जो कि इन फार्मों को आगे रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा देगा।
श्रीमती अपनीत रियात ने बताया कि इस कार्य में सैक्टर अधिकारी की ओर से बी.एल.ओ पर निगरानी रखी जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी इन फार्मों की जांच करेंगे व जो फार्म योग्य  पाए जाएंगे, उन फार्मों को पोस्टल बैलेट पेपर जारी करने के लिए मंजूर करेंगे। रिटर्निंग अधिकारी कोविड मामलों में राज्य सरकार की ओर से आधारित सक्षम अथारिटी का सर्टिफिकेट भी चैक करेंगे। इसके बाद रिटर्निंग अधिकारी वोटर सूची में ऐसे वोटर के नाम के आगे पी.बी. अंकित करेगा ताकि इस तरह के वोटर फिर वोटों वाले दिन बूथ पर आकर मतदान न कर सकें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पोस्टल बैलेट की सुविधा लेने वाला कोई भी वोटर पोलिंग स्टेशन पर जाकर सामान्य रुप से मतदान नहीं कर सकेगा।

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