टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 30 दिन देने का निर्देश

नई दिल्ली (द स्टैलर न्यूज़)। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों के लिए एक अहम फैसला किया है। ट्राई ने शुक्रवार को सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन की बजाय 30 दिन देने का निर्देश दिया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निर्देशित करते हुए कहा कि  टेलीकॉम कंपनियों को अपने प्लान में अब एक स्पेशल वाउचर, एक कॉम्बो वाउचर पूरे महीने की वैलिडिटी के साथ रखना होगा। उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों को 28 दिन की जगह 30 दिन का प्लान करने का निर्देश दिया है।

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ट्राई के अनुसार प्रीपेड सब्सक्राइबर्स के लिए कम से कम एक प्लान वाउचर, एक टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर 30 दिन का होना चाहिए। ट्राई ने देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों को यह प्रीपेड ग्राहकों के लिए 30 दिनों की वैधता वाले रिचार्ज प्लान पेश करने को कहा है। नोटिफिकेशन के 60 दिनों के भीतर कंपनियों को 30 दिन वाला प्रीपेड प्लान पेश करना होगा। ट्राई के इस निर्देश के बाद ग्राहकों के एक महीने के एक्स्ट्रा रीचार्ज के पैसे बचेंगे। साथ ही ग्राहकों की ओर से एक साल में कराए गए रिचार्ज की संख्या में कमी आएगी।

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