अपराजिता जोशी ने केंद्रीय जेल का दौरा कर सुनी कैदियों की समस्याएं

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़): जिला एवं सत्र न्यायधीश-कम-चेयरमैन-जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी होशियारपुर श्रीमती अमरजोत भट्टी के निर्देशों पर सी.जे.एम-कम- सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी श्रीमती अपराजिता जोशी की ओर से केंद्रीय जेल होशियारपुर का दौरा किया व कैदियों व हवालातियो की मुश्किले सुनी। उन्होंने कैदियों व हवालातियों को नि:शुल्क कानूनी सहायता के बारे में बताया। इस दौरान उनके साथ जेल सुपरिडैंट श्री अनुराग कुमार यादव, डिप्टी सुपरिडैंट श्री रमनदीप सिंह बंगू, श्री सर्बजीत सिंह व श्री सतनाम सिंह व जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी से श्री पवन कुमार भी मौजूद थे।                                                                                                                                                                                                  
सचिव जिला कानूूनी सेवाएं अथारिटी ने जेल सुपरिडैंट श्री अनुराग कुमार यादव को जेल में पीने वाले पानी का निरीक्षण, पानी की रसायन जांच, कैमिकल एग्जामिनर द्वारा करवाने के लिए कहा व पूछा गया कि माडल प्रीजन मैन्यूल-2016 के अंतर्गत जेल के बाथरुम व फ्लशों की रेशों कैदियों की गिनती के हिसाब से ठीक है या नहीं? उन्होंने कैदियों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल करते हुए हिदायत दी कि साइकलाजिस्ट, साइकैटररिस व गाइनोकोलॉजी की ओर से समय-समय पर कैदियों का निरीक्षण किया जाए। उन्होंने इस दौरान रसोई का भी निरीक्षण किया व पंजाब जेल मैन्यूल-1996 के अंतर्गत स्पैशल कैटागिरी जैसे कि एच.आई.वी. के मरीजों को स्पैशल डाइट प्रदान करने व जेल के अंदर हरी सब्जियों का प्रयोग करने के लिए कहा। उन्होंने कैदियों को मास्क लगाने कहा कि कहा साथ ही कोविड टैस्टिंग के बारे में भी पूछा गया।

Advertisements


श्रीमती अपराजिता जोशी ने कहा कि मुलाकात रुम में कैदी शांतिमय ढंग से अपने पारिवारिक सदस्यों को मिले। उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जेल में समय- समय पर चैकिंग की जाए ताकि ड्रग्ज स्मगलिंग, मोबाइल फोन का जेल के अंदर प्रयोग न हो सके। उन्होने बताया कि हर वह व्यक्ति नि:शुल्क कानूनी सहायता ले सकता है, जिसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो। हवालाती, महिला, बच्चा, औद्योगिक मजदूर, दिव्यांग, आदि- धर्मी व पिछड़ी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले को नि:शुल्क कानूनी सहायता दी जाती है व कानूनी सलाह हर व्यक्ति ले सकता है। उन्होंने लोक अदालतों, स्थायी लोक अदालत(जन उपयोग सेवाएं) मीडिएशन व कंसलीएशन सैंटरों के बारे में बताया।  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here