नई दिल्ली (द स्टैलर न्यूज़)। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक विदेश से आने पर 7 दिन का होम क्वारेंटाइन जरूरी नहीं होगा, लेकिन यात्रियों को 14 दिन तक सेल्फ मॉनीटरिंग करनी होगी। सेल्फ मॉनटरिंग के दौरान अगर यात्री को कोरोना के लक्षण महसूस होते हैं तो वह खुद को होम आइसोलेट कर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करे। मरीज केंद्रीय या राज्य हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की पूरी डोज ले चुके लोगों के लिए कोरोना की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी नहीं होगा। नई गाइडलाइन 14 फरवरी से लागू हो जाएगी।
भारत की यात्रा के लिए यात्री को क्रञ्ज-क्कष्टक्र नेगेटिव रिपोर्ट को अपलोड करना होगा। ये टेस्ट यात्रा तिथि से अधिकतम 72 घंटे पहले का होना चाहिए, टेस्ट रिपोर्ट की विश्वसनीयता का भी शपथ पत्र देना पड़ेगा। इसके साथ ही यात्री को लिखित में देना होगा कि वह क्वारैंटाइन, हेल्थ मॉनिटरिंग से जुड़े सभी नियमों का पालन करेगा।