वोटों से 48 घंटे पहले लागू होने वाली हिदायतें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी

चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। विधान सभा चुनाव 2022 के लिए 20 फरवरी, 2022 को पडऩे वाली वोटों सम्बन्धी प्रचार के लिए तय समय सीमा तारीख़ 18 फरवरी, 2022 शाम 6बजे समाप्त होने के उपरांत आदर्श चुनाव आचार संहिता के अधीन लागू की जाने वाली पाबंदियों के बारे हिदायतें आज राज्य के समूह जि़ला निर्वाचन अधिकारियों को जारी कर दी गई हैं। पंजाब राज्य में 20 फरवरी, 2022 को प्रात: काल 8:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक वोटें पड़ेंगी। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंजाब डॉ. एस. करुणा राजू ने बताया चुनाव प्रचार के लिए तय सीमा जो कि जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 की धारा 126 के अनुसार तय की गई है। इस अनुसार वोटें पडऩे का कार्य मुकम्मल होने के लिए तय समय से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद किया जाना है और यह समय शुरू होते ही चुनाव प्रचार के लिए हलके में वोटर के तौर पर रजिस्टर न होने के बावजूद उम्मीदवारों के हक में प्रचार करने के लिए आए हुए राजनैतिक नेताओं/पार्टी वर्करों /केंपेन वर्करों को हलमें से बाहर जाना पड़ेगा और जि़ला चुनाव प्रशासन और पुलिस प्रशासन यह यकीनी बनागा कि प्रचार के लिए तय समय समाप्त होते ही हलके में सिर्फ़ रजिस्टर वोटर ही हों, उसके इलावा बाहरी व्यक्ति न हो परंतु जिस हलके विधान सभा हलके में वोटें पड़ रही हैं, उस हलके के चुने हुए एम.पी. या एम.एल.ए यदि उस हलके का वोटर न भी हो तो भी उसे हलके में से बाहर जाने के लिए नहीं कहा जा सकता। डॉ. राजू ने बताया कि इन हुक्मों की पालना के लिए चुनाव अमल में लगे सिविल और पुलिस प्रशासन को ज़रूरी हिदायतें जारी कर दी गई हैं जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों को यथावत लागू किया जा सके।

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उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा जि़ला प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि उनके अधीन आते क्षेत्र में स्थित कम्यूनटी सैंटर/धर्मशाला/लोज़/गेस्ट हाऊस और अन्य इस तरह के स्थानों की चैकिंग की जाये और इन स्थानों में ठहरने वालों की सूची पर नजर रखी जाये। इसके अलावा उनके शिनाख्ती पत्र भी देखे जाएं। उन्होंने बताया कि जि़ला चुनाव प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस बात को यकीनी बनागा जिन राजनैतिक नेताओं को पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाई गई है, वह चुनाव प्रचार के लिए तय समय सीमा समाप्त होने के बाद वोटों वाले दिन वोटें पडऩे के निश्चित समय तक जिस हलके में उनकी वोट बनी है, वहीं रहेंगे। यह हुक्म चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों पर लागू नहीं होंगे। डॉ. राजू ने कहा कि चुनाव लड़ रही पार्टियों के राज्य इकाई के इंचार्ज पर यह हुक्म लागू नहीं होंगे परंतु वह इस समय के दौरान पार्टी के राज्य मुख्यालय और अपने रिहायशी स्थान जिसके बारे कि उसकी तरफ से जि़ला प्रशासन को अवगत करवाया गया हो, के दरमियान ही आने जाने की मंजूरी होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार की समय समाप्ति के उपरांत यदि कोई प्रमुख नेता स्वास्थ्य खऱाब होने के कारण हलके में से बाहर नहीं जाता तो इस तरह के केस में सम्बन्धित जि़ला निर्वाचन अधिकारी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सलाह से उस नेता की स्वास्थ्य जांच करवाने के लिए मेडिकल बोर्ड की स्थापना करेगा जोकि हलके से बाहर जाने के हुक्मों से छूट माँग रहे नेता की स्वास्थ्य जांच करेगा। इस दौरान बोर्ड द्वारा मरीज़ की जांच और उसके स्वास्थ्य सम्बन्धी मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर रिपोर्ट दी जायेगी कि छूट माँग रहे राजनैतिक नेता की स्थिति इस तरह की है कि उसको हलके में से मेडिकल अटेंडेंट की निगरानी में एंबुलेंस या वाहन के द्वारा हलके में से बाहर भेजा जा सकता है या नहीं। हलके में से बाहर जाने सम्बन्धी भारत निर्वाचन आयोग की हिदायत से छूट देने के लिए आयोग मेडिकल बोर्ड द्वारा दी गई रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा प्राप्त करने के उपरांत ही फ़ैसला देगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वोटें पडऩे से 48 घंटे पहले यानि चुनाव प्रचार ख़त्म होते ही उक्त हिदायतों के अलावा रेडियो और टैलिविजऩ पर होने वाले प्रचार पर भी रोक लग जायेगी।

18 फरवरी, 2022 को शाम 6बजे के बाद कोई भी रेडियो और टैलिविजऩ, सिनेमा समेत ऐसे अन्य किसी भी साधन पर प्रचार नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के पत्र 3/9/2007 जे एस-11 तारीख़ 3अगस्त 2007 के अनुसार चुनाव प्रचार के लिए तय समय सीमा समाप्त होते ही कोई भी टी.वी. और रेडियो किसी भी पार्टी के प्रचार के लिए इश्तिहार या उसके साथ मिलता-जुलता प्रोग्राम नहीं चला सकेंगे। उन्होंने कहा कि तारीख़ 19 फरवरी, 2022 और तारीख़ 20 फरवरी, 2022 को छपने वाले अखबारों में इश्तिहार देने से पहले चुनाव में भाग ले रही पार्टियां और उम्मीदवार अपने इश्तिहार चुनाव कार्यालय की मंजूरी के उपरांत ही छाप सकते हैं।

इस समय के दौरान बल्क एस.एम.एस., सोशल मीडिया और आई.वी.आर.एस. संदेशों के द्वारा भी राजसी पार्टियों और उम्मीदवारों की तरफ से किये जा रहे प्रचार पर पाबंदी रहेगी। यह पाबंदी तारीख़ 20 फरवरी, 2022 को शाम 6बजे तक लागू होगी। इसके इलावा इस समय के दौरान प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजसी पार्टियों, उम्मीदवारों और चुनाव सम्बन्धी किसी किस्म के भी इश्तिहार को जारी करने से पहले राज्य स्तरीय और जि़ला स्तरीय एम.सी.एम.सी. से सर्टिफिकेट लेना लाजि़मी होगा।

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