अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 38 दोषियों को मौत की सजा, 11 को उम्रकैद

अहमदाबाद (द स्टैलर न्यूज़)। अहमदाबाद में 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट में 56 लोगों की जान गई थी। अब विशेष अदालत ने धमाकों के 49 गुनहगारों को सजा दी। 38 दोषियों को मौत की सजा दी गई और 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा दी गई है। अदालत ने शुक्रवार को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाकर निर्दोषों को इंसाफ दिया है। देश के इतिहास में पहली बार एकसाथ 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। बता दें इस मामले में 29 आरोपियों को सबूतों के आभाव में बरी किया गया है। एक आरोपी अयाज सैयद को सरकारी गवाह बनने पर बरी किया गया है। कोर्ट ने धमाकों में मारे गए लोगों के परिजनों को एक लाख, गंभीर घायलों को 50 हजार और मामूली घायलों को 25 हजार रुपए की सहायता देने का भी आदेश दिया। बता दें कि इससे पहले केवल राजीव गांधी हत्याकांड ही था, जिसमें एकसाथ 26 लोगों को सजा सुनाई गई थी।

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यह था मामला: बता दें कि 26 जुलाई 2008 को 70 मिनट के दौरान 21 बम धमाके अहमदाबाद में किए गए थे। इन धमाकों में 56 लोगों की जान गई, जबकि 200 लोग घायल हुए थे। इसके अलावा अहमदाबाद में के विभिन्न इलाकों से 29 बम बरामद किए थे, जो तकनीकि कारणों के कारण विस्फोट नहीं हो पाए थे। यह सभी ब्लास्ट गोधरा कांड के जवाब में किए गए थे। ये ब्लास्ट आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और बैन किए गए स्टूडैंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े लोगों ने किए थे। बता दें कि इस कांड में अभी भी 8 आरोपियों की तलाश जारी है। सीरियल ब्लास्ट का मास्टर माइंड यासीन भटकल दिल्ली की जेल में, जबकि अब्दुल सुभान उर्फ तौकीर कोचीन की जेल में बंद है।

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