जिले में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी अवैध माईनिंग: संदीप हंस

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस ने सख्त लहजे में कहा कि जिले में किसी भी कीमत पर अवैध माईनिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर कोई इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंजाब सरकार की अवैध माईनिंग को लेकर सख्त नीति के बारे में आज जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने मीडिया से अवैध माइनिंग को रोकने के लिए सहयोग मांगा व भरोसा दिलाया कि जिले में किसी भी तरह से चल रही इस अवैध प्रक्रिया पर जल्द नकेल कस ली जाएगी। इस दौरान उनके साथ एस.एस.पी सरताज सिंह चाहल, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर(सामान्य) संदीप सिंह, एस.पी(मुख्यालय) अश्वनी कुमार व एक्सियन माइनिंग सरताज सिंह भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अवैध माईनिंग क रने वाले शरारती तत्वों से प्रशासन सख्त तरीके से पेश आएगा और कानून के मुताबिक जहां इनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे वहीं भारी जुर्माना भी वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सिविल व पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के दौरान अवैध माईनिंग पर रोक को लेकर सकारात्मक नतीजे भी सामने आएंगे।

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डिप्टी कमिश्नर व एस.एस.पी ने पत्रकार वार्ता के दौरान पंजाब सरकार की अवैध माईनिंग के प्रति नीति को किया स्पष्ट, अवैध माइनिंग की सूचना देने वाले की पहचान रखी जाएगी गुप्त: एस.एस.पी

उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से वर्ष 2019 के दौरान ई-नीलमी के दौरान जिले में 9 खड्ड चल रही थी, जो ठेकेदार की ओर से बनती अदायगी न होने के कारण सस्पेंड हैं। उन्होंने कहा कि  जिले में इस समय 22 स्टोन क्रशर हैं और यदि कोई भी स्टोन क्रशर का मालिक माईनिंग करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति बाहरी राज्यों से/जिलों से माईनिंग मिनरल की ढुलाई करता है तो उसके लिए संबंधित दस्तावेज दिखाने जरुरी होंगे व दस्तावेज न होने की सूरत में कार्रवाई की जाएगी। संदीप हंस ने कहा कि पंजाब सरकार की माइनिंग पालिसी अनुसार मिट्टी का प्रयोग अपनी जरुरत के लिए अपनी जमीन में से तीन फुट की गहराई तक उठाई जा सकती है लेकिन इस संबंधी माइनिंग विभाग को सूचित करना जरुरी होगा। उन्होंने कहा कि चैकिंग के दौरान कोई भी टिप्पर/ ट्राली बिल के बिना पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी गैर कानूनी माइनिंग की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यदि कोई दुकानदार रेत/ बजरी के डंप का कार्य करता है तो उसका रिसिट व रवानगी रजिस्टर मैंटेन होना जरुरी है, ऐसा न करने वाले पर भी गैर कानूनी माइनिंग के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि माइनिंग पालिसी के मुताबिक जिले में करीब 122 भ_े चल रहे हैं, जिनके मालिकों से माइनिंग विभाग की ओर से 60 हजार रुपए लाइसेंस फीस वसूल की जाती है, जिसके अंतर्गत भ_े का मालिक किसी भी जमीन मालिक से इकरारनामा कर दो एकड़ जमीन से तीन फुट की गहराई तक अस्थायी तौर पर मिट्टी उठवा सकता है। यदि भ_े का मालिक लाइसेंस फीस नहीं भरता तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा।  
एस.एस.पी सरताज सिंह चाहल ने कहा कि अवैध माईनिंग को रोकने के लिए जिला पुलिस पूरी तरह से गंभीर हैं और गैरकानूनी कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी को अवैध माईनिंग की कोई सूचना मिलती है तो वे पुलिस के साथ इसे साझा कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। इससे पहले जिले के समूह एस.डी.एम्ज, डी.एस.पीज व माईनिंग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान डिप्टी कमिश्नर व एस.एस.पी ने हिदायत देते हुए कहा कि आपसी तालमेल कर गैर कानूनी माइनिंग रोकने के लिए लगातार चैकिंग करनी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार अवैध माइनिंग के खिलाफ काफी गंभीर है व उनके दिशा-निर्देशों पर जिले में ऐसा अवैध कारोबार नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने माइनिंग विभाग के अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि उनके मोबाइल फोन 24 घंटे चालू रहें। उन्होंने कहा कि माइनिंग अधिकारी जिला पुलिस के साथ तालमेल कर विशेष निगरानी रखे व यदि कोई अवैध माइनिंग का केस सामने आता है तो बिना देरी तुरंत कार्रवाई यकीनी बनाई जाए।

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