पैरा लीगल वलंटियर की नियुक्ति की कार्रवाई शुरू

होशियारपुर(द स्टैलर न्यूज़) रिपोर्ट : गुरजीत सोनू। पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथारटी मोहाली व माननीय जिला व सैशन जज-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारटी सुनील कुमार अरोड़ा के निर्देशानुसार पैरा लीगल वलंटियर की नियुक्त संबंधी कार्रवाई शुरू की गई है। इस संबंधी जानकारी देते सी.जे.एम.कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारटी रवि गुलाटी ने बताया कि पैरा लीगल वलंटियर की नियुक्ति आम आदमी व कानूनी सहायता केंद्र में एक मजबूत कड़ी का कार्य करेगी ताकि कानूनी साखरता की ज्योति का प्रकाश हर कौने में फैलाया जा सके।

Advertisements

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से ज्यादा है वह लिखती रूप में पैरा लीगल वलंटियर भर्ती होने के लिए आवेदन, अपनी योग्यता और प्रमात्र पत्र की कापी जिला कानूनी सेवाओं के कार्यालय में जमा करवा सकता है। रवि गुलाटी ने बताया कि पैरा लीगल वालंटियर भर्ती होने के इच्छुक व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप में इस जिम्मेवारी को निभाने में निपुण होने चाहिए। वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध फौजदारी का केस चल रहा हो, अदालत में सजा की गई हो या दिवालिया करार किया हो, इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता।

पैरा लीगल वालंटियर की नियुक्ति जिला व सैशन जज-कम-चेयरमैन की बनाई गई कमेटी द्वारा की जाएगी। उन्होंने बताया कि अध्यापक, डाक्टर, विद्यार्थी, सीनियर सिटीजन, आंगनबाड़ी वर्कर, समाज सेवक, सेवा मुक्त व्यक्ति भी पैरा लीगल वालंटियर बनने के लिए आवेदन कर सकता है, चुने गए वालंटियर को पी.एल.वी. इंडक्शन कोर्स के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके बाद जिला कानूनी सेवाएं अथारटी द्वारा दी गई जिम्मेवारी का निरवाह करना पड़ेगा। उनकी समय-समय पर अलग-अलग जगह पर ड्यूटी लगाई जाएगी और ड्यूटी के दिन 400 रुपए मानभत्ता दिया जाएगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here