हरियाणा सरकार की तर्ज पर पंजाब सरकार जबरन धर्म परिवर्तन पर 10 साल की सजा का कानून बनाऐ: भाजपा नेता

होशियारपुर(द स्टैलर न्यूज़)। हरियाणा सरकार की तर्ज पर विधिविरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम 2022 को पास करके जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने वाले के खिलाफ 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान करे पंजाब सरका उक्त विचार भाजपा नेताओं पूर्व पार्षद सुरेश भाटिया बिट्टू एवं जिला सचिव अशवनी गैंद, यशपाल शर्मा, नीरज गैंद, जसवीर सिंह आदि ने हरियाणा सरकार द्वारा बनाऐ गए कानून का स्वागत करते हुए संयुक्त बयान में पंजाब सरकार से मांग करते कही। उन्होने बताय कि पंजाब में भी दबाब, लालच, शादी का झांसा देकर या किसी और प्रकार से डरा या धमका करके धर्म परिवर्तन की काफी घटनायें देखने को मिली हैं।

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जो कि गम्भीर चिंता का विषय है इस बारे में कई घटनायें पिछले दिनों हो चुकी हैं लेकिन कानून सख्त ना होने की बजह से धर्म परिवर्तन करवाने वाली ताकतें कानून की प्रवाह किये बिना लगातार अपनू मंसूबों को कामयाव करने का यत्न करती रहती हैं। हरियाणा सरकार द्वारा कानून बनाने के बाद इस पर अंकुश लगेगा क्योंकि इस अधिनियम में यही भी धारा है कि अगर कोई अपनी इच्छा से भी धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो संबंधित जिले के उपायुक्त को आवेदन किया जायेगा और आयुक्त नोटिस देकर उसकी जांच करवायेगा। इस कानून के आने से समाज में बहुत ज्यादा सौहार्द व सदभाव तथा सुकून मिलेगा। भाजपा नेताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान जी से मांग की कि पंजाब में भी धर्म परिवर्तन करवाने वालों के खिलाफ 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान करे।

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